ओमान में सुविधाओं की सुरक्षा का नया कानून, नियम तोड़ा तो 20 हजार रियाल जुर्माना

सुल्तान हैथम बिन तारिक ने सुविधाओं की सुरक्षा के लिए शाही फरमान 100/2026 जारी किया है। उल्लंघन करने वालों पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना लगेगा।

Pankhuri Motani8 November 20262 min read0 viewsOman
ओमान में सुविधाओं की सुरक्षा का नया कानून, नियम तोड़ा तो 20 हजार रियाल जुर्माना

मस्कट: सुल्तान हैथम बिन तारिक ने ओमान में सुविधाओं की सुरक्षा के लिए शाही फरमान संख्या 100/2026 जारी किया है। इस नए कानून का मकसद सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करना है।

यह फरमान 29 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था, जिसे 1 नवंबर 2026 को आधिकारिक राजपत्र संख्या 1672 में प्रकाशित किया गया। नए नियमों के तहत संबंधित संस्थाओं के लिए निगरानी कैमरे, घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम और अर्ली-वार्निंग डिवाइस जैसे सुरक्षा उपाय लगाना अनिवार्य होगा।

संस्थाओं को लाइसेंस प्राप्त कंसल्टेंसी ऑफिस से विस्तृत सुरक्षा योजना तैयार करवानी होगी। साथ ही, इन सुरक्षा प्रणालियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रॉयल ओमान पुलिस (ROP) से जोड़ा जाना जरूरी है। रॉयल ओमान पुलिस ही इस कानून के अनुपालन की निगरानी करने और केंद्रीय डेटाबेस के प्रबंधन के लिए सक्षम प्राधिकरण होगी।

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नियमों के मुताबिक, प्रतिष्ठानों को कार्यकारी नियमों के अनुसार सुरक्षा रिकॉर्डिंग रखनी होगी। इसके अलावा, आने वाले आगंतुकों को स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा कि वहां निगरानी उपकरण लगे हुए हैं।

यह कानून सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक कॉर्पोरेट संस्थाओं और निजी क्षेत्र की सुविधाओं जैसे पावर स्टेशन, दूरसंचार बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक दुकानों पर लागू होगा। हालांकि, शाही प्रतिष्ठानों और सैन्य एवं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रबंधित सुविधाओं को इससे छूट दी गई है।

नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड कस्टम्स को अन्य सुविधाओं को भी इस कानून के दायरे में लाने का अधिकार दिया गया है।

यह कानून आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के छह महीने बाद लागू होगा। प्रभावी होने की तारीख से संस्थाओं को अपनी स्थिति नियमित करने और सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो साल का समय दिया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वालों पर 20,000 ओमानी रियाल (RO) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इन प्रावधानों को लागू करने के लिए जरूरी कार्यकारी नियम जारी करने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड कस्टम्स को सौंपी गई है।

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