Oman Visa Rules: ओमान में परिवार लाने के नियमों को लेकर असमंजस, सैलरी को लेकर फंसी पेच.

ओमान में रहने वाले प्रवासियों के लिए परिवार को साथ रखने के नियमों को लेकर एक बड़ी उलझन सामने आ रही है। मस्कट, सोहर और सलालाह जैसे प्रमुख शहरों में रहने वाले लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर परिवार मिलाने वाले वीज़ा यानी Family Joining Visa के लिए न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए। सरकारी वेबसाइट्स पर अलग-अलग जानकारी होने के कारण लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सही नियम क्या है। इस स्थिति से वे लोग ज्यादा परेशान हैं जिनकी सैलरी OMR 150 से OMR 550 के बीच है और वे अपने बीवी-बच्चों को ओमान बुलाना चाहते हैं।
वेबसाइट्स पर अलग-अलग जानकारी से बढ़ी टेंशन
रॉयल ओमान पुलिस यानी ROP की अंग्रेजी वीज़ा वेबसाइट के मुताबिक, परिवार को साथ रखने के लिए स्पॉंसर की न्यूनतम मासिक सैलरी OMR 600 होनी चाहिए। इसके साथ ही स्पॉंसर के पास जीसीसी मानकों के अनुसार कोई वरिष्ठ पद होना भी जरूरी बताया गया है। लेकिन इसके उलट, सरकारी पोर्टल Gov.om की 'Get Joining Relatives Visa' सेवा वाले पेज पर, जिसे 12 मई 2026 को अपडेट किया गया था, पति-पत्नी और 21 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दो साल के मल्टी-एंट्री वीज़ा का जिक्र तो है और इसका शुल्क OMR 30 बताया गया है, लेकिन सैलरी की कोई भी सीमा नहीं दी गई है।
जरूरी दस्तावेज और अन्य शर्तें
ROP के नियमों के अनुसार वीज़ा दो साल के लिए वैध होता है और हर आश्रित यानी डिपेंडेंट का फीस OMR 30 लगता है। इसके अलावा वीज़ा समय पर रीन्यू न कराने पर OMR 50 का लेट पेनल्टी भी देना पड़ता है। रहने के लिए स्पॉंसर या कंपनी के नाम पर टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होना भी जरूरी है। वहीं Gov.om पेज पर वैध रेजिडेंस परमिट, पासपोर्ट, रिश्ते का सबूत और एम्प्लॉयर का लेटर मांगा जाता है। आवेदन करने वालों को आमतौर पर स्पॉंसर का रेजिडेंस कार्ड, पासपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर सेapproved एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी सर्टिफिकेट, अटेस्टेड मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र दिखाने होते हैं।
प्रॉपर्टी मालिकों के लिए नया नियम
एक अलग मामले में, ROP के फैसले Decision No. 87/2026 के तहत जो कि 22 जून 2026 को ऑफिशियल गजट में छपा था, विदेशियों के लिए बिना किसी स्पॉंसर के 'Owner' रेजिडेंस परमिट शुरू किया गया है। यह परमिट उन लोगों के लिए है जो ओमान में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। यह 6 से 12 महीने के लिए वैध होता है और इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें पति-पत्नी और परिवार के करीबी लोगों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि प्रॉपर्टी बिकते ही यह परमिट खत्म हो जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि कागजों को अटेस्ट कराने में पैसे खर्च करने से पहले कंपनी के PRO से या सरकारी पोर्टल के जरिए सही नियमों की पुष्टि जरूर कर लें। पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स पर भरोसा बिल्कुल न करें क्योंकि साल 2017 से 2023 तक की पुरानी खबरें आज के समय में सही नहीं हैं। भारतीय प्रवासियों और अन्य कामगारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कागजी कार्रवाई से पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें।