ओमान में करीब एक लाख सत्रह हजार यात्री फ्लाइट मुआवजे के हकदार हैं लेकिन जागरूकता की कमी से दावा नहीं कर रहे

मस्कट: AirHelp के एक हालिया विश्लेषण में सामने आया है कि सितंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच ओमान में लगभग 1,17,000 यात्री फ्लाइट मुआवजे के पात्र थे। रिपोर्ट बताती है कि नियमों के होने के बावजूद यात्रियों में अपने अधिकारों को लेकर जानकारी की भारी कमी है, जिसकी वजह से कई लोग वित्तीय मुआवजे के लिए दावा नहीं कर रहे हैं।
सल्तनत में फ्लाइट मुआवजे का मामला सिविल एविएशन अथॉरिटी (CAA) द्वारा मिनिस्टिरियल डिसीजन 757/2024 के तहत बनाए गए पैसेंजर राइट्स प्रोटेक्शन रेगुलेशन से संचालित होता है। इन नियमों के मुताबिक, ओमान से उड़ान भरने वाले या ओमान एयर और सलाम एयर जैसी ओमान की एयरलाइंस से आने वाले यात्री मुआवजे के हकदार हैं।
मुआवजा तब मिलता है जब उड़ान प्रस्थान से 14 दिनों के भीतर रद्द कर दी गई हो, छह घंटे से अधिक की देरी हो या बोर्डिंग से मना कर दिया गया हो। मुआवजे की राशि दूरी के आधार पर तय की गई है। 1,500 किलोमीटर तक की उड़ानों के लिए 108 ओमान रियाल, 1,500 से 3,500 किलोमीटर के लिए 173 ओमान रियाल और 3,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 260 ओमान रियाल का प्रावधान है।
पैसे के अलावा, नियमों में एयरलाइंस के लिए जरूरी देखभाल की जिम्मेदारी भी तय की गई है। दो घंटे की देरी पर रिफ्रेशमेंट, तीन घंटे पर भोजन और छह घंटे से अधिक की देरी होने पर होटल में ठहरने की सुविधा देना अनिवार्य है। दिव्यांग यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है, और यदि एयरलाइंस आवश्यक सहायता प्रदान करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें 200% मुआवजा देना पड़ सकता है।
सामान से जुड़ी समस्याओं के लिए भी सुरक्षा नियम मौजूद हैं, जिसमें खोए या क्षतिग्रस्त सामान के लिए 1,288 SDR या लगभग 1,600 यूरो तक का संरक्षण मिलता है।
खराब मौसम, सुरक्षा घटनाओं या ईंधन आपूर्ति में व्यवधान जैसी 'फोर्स मेज्योर' स्थितियों में एयरलाइंस वित्तीय मुआवजे से मुक्त रहती हैं। हालांकि, ऐसी स्थितियों में भी एयरलाइंस के लिए प्रभावित यात्रियों को निरंतर देखभाल और रीबुकिंग सहायता प्रदान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।