Oman Labor Rules: ओमान में नियमों का उल्लंघन करने पर 11 हजार से ज्यादा केस दर्ज, भारी जुर्माना.

ओमान श्रम मंत्रालय ने साल 2026 के पहले छह महीनों यानी H1 2026 के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 11,172 श्रम नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। मंत्रालय की इस सख्त कार्रवाई से उन कंपनियों और कामगारों में हड़कंप मच गया है जो नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे थे। भारतीय और अन्य दक्षिण एशियाई प्रवासी जो वहां नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए इन नियमों को जानना और उनका पालन करना बहुत जरूरी हो गया है ताकि किसी भी बड़ी कानूनी मुसीबत से बचा जा सके।
उल्लंघन के मुख्य आंकड़े और जुर्माने
जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, सबसे बड़ा मामला एंप्लॉयर-परमिट मिसमैच का है, जिसके तहत 4,859 मामले दर्ज किए गए। इसका मतलब है कि गैर-ओमानी कामगार उन लोगों के यहां काम कर रहे थे जिनके पास उन्हें रखने का लाइसेंस या अनुमति नहीं थी। इन सभी मार्केटViolations की वजह से कुल 3.245 मिलियन ओमान रियाल यानी RO 3.245 million का भारी जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा हजारों मामलों में आगे की कानूनी कार्यवाही अभी भी जारी है। इस छह महीने की अवधि के दौरान कुल 6,707 निरीक्षण दौरे किए गए और 2,944 प्रवासी कामगारों को डिपोर्ट यानी देश से बाहर निकाला गया। इस दौरान कम्पनियों में अनुपालन दर यानी compliance rate करीब 69.5% दर्ज की गई।
विभिन्न प्रकार के उल्लंघन
मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में अलग-अलग तरह के नियमों तोड़ने के मामलों की पूरी सूची दी गई है। कुल 1,952 मामले ऐसे थे जिनमें कामगार अपनी अधिकृत कंपनी को छोड़कर चले गए थे। इसके अलावा 1,117 मामलों में गैर-ओमानी वर्कर्स उन नौकरियों में काम करते पाए गए जिन्हें ओमानइजेशन नीतियों के तहत केवल ओमान के नागरिकों के लिए सुरक्षित रखा गया है। वहीं 1,098 कामगार ऐसे थे जो अपने खुद के अकाउंट पर काम कर रहे थे। इसके अलावा 962 मामलों में अनुबंध समाप्त होने के बाद अपने देश वापस लौटने या सेवा ट्रांसफर करने के लिए तय किए गए 60-दिन के नियम का पालन नहीं किया गया। जिन नियोक्ताओं ने वैध वर्क परमिट देने में कोताही बरती, उनके 786 उल्लंघन सामने आए। इसके अलावा 234 मामलों में कामगार स्वीकृत रोजगार शर्तों के बाहर जाकर काम कर रहे थे और 164 मामलों को अन्य श्रेणियों में रखा गया है।
ओमान का श्रम कानून और प्रवासियों के लिए सलाह
ओमान के श्रम कानून के आर्टिकल 28 और 29 के तहत वर्क परमिट, अधिकृत काम के प्रकार और अस्थायी वर्कर ट्रांसफर के लिए औपचारिक सूचना प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। मंत्रालय ने कार्यबल के प्रबंधन के लिए एक आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक सेवा पोर्टल भी बनाया है। भारतीय और अन्य दक्षिण एशियाई कामगारों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि वे अपने वर्क परमिट की अच्छी तरह से जांच कर लें। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका वास्तविक नियोक्ता और काम ओमान श्रम मंत्रालय के रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाता हो। किसी भी प्रकार के अनुबंध ट्रांसफर या विवाद की स्थिति में अधिकारियों से संपर्क करने के लिए आधिकारिक चैनलों का ही इस्तेमाल करें। इसके लिए आप मंत्रालय के कॉल सेंटर नंबर 80077000 पर कॉल कर सकते हैं या उनकी आधिकारिक ऑनलाइन वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी जोखिम से बचा जा सके।