ओमान में 19 जुलाई 2027 से प्रवासी कर्मचारियों के लिए प्रॉविडेंट सेविंग्स स्कीम जरूरी
ओमान सरकार 19 जुलाई 2027 से प्रवासी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य प्रविडेंट सेविंग्स स्कीम लागू करेगी। जानें ग्रेच्युटी और योगदान के नियम।

मस्कट: ओमान सल्तनत ने प्रवासी कर्मचारियों के लिए एक नई अनिवार्य प्रविडेंट सेविंग्स स्कीम (Provident Savings Scheme) लागू करने की आधिकारिक घोषणा की है। यह योजना 19 जुलाई 2027 से प्रभावी होगी और इसका उद्देश्य कार्यबल को एक औपचारिक सेवानिवृत्ति बचत मॉडल की ओर ले जाना है।
रॉयल डिक्री 52/2023 के तहत प्रख्यापित सामाजिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत इस पहल की स्थापना की गई है। इस पूरी योजना का प्रबंधन सोशल प्रोटेक्शन फंड (SPF) द्वारा किया जाएगा।
नए नियमों के मुताबिक, नियोक्ताओं (Employers) को प्रत्येक प्रवासी कर्मचारी के मूल मासिक वेतन का 9 प्रतिशत इस स्कीम में योगदान करना होगा। यह नई व्यवस्था नए ढांचे के तहत कवर की गई सभी रोजगार अवधियों के लिए पारंपरिक एंड-ऑफ-सर्विस ग्रेच्युटी की जगह लेगी।
19 जुलाई 2027 की कार्यान्वयन तिथि से पहले जमा हुई ग्रेच्युटी राशि के निपटारे के लिए सोशल प्रोटेक्शन फंड ने नियोक्ताओं को तीन विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प यह है कि कंपनियां जमा ग्रेच्युटी को अपने पास रख सकती हैं और सेवा समाप्ति पर उस समय के मूल वेतन के आधार पर कर्मचारी को भुगतान कर सकती हैं।
दूसरे विकल्प के तहत, नियोक्ता योजना शुरू होने पर जमा राशि का सीधा भुगतान कर्मचारी के बैंक खाते में कर सकते हैं। वहीं तीसरे विकल्प में, जमा ग्रेच्युटी को सीधे सोशल प्रोटेक्शन फंड द्वारा प्रबंधित कर्मचारी के खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है।
सोशल प्रोटेक्शन फंड इस पहल के लिए केंद्रीय गवर्निंग बॉडी के रूप में कार्य करेगा। यह फंड योगदान इकट्ठा करने, बचत का प्रबंधन करने और लाभार्थियों को निवेश रिटर्न के वितरण की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। इन विवरणों की पुष्टि नवंबर 2026 की शुरुआत में SPF द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के बाद की गई है।