ओमान ने जारी किया नया वीज़ा नियम, अब देश में ही मिलेगा वर्क परमिट

Sushma Kumari28 September 20263 min read33 viewsOman
ओमान ने जारी किया नया वीज़ा नियम, अब देश में ही मिलेगा वर्क परमिट

ओमान में रहने वाले प्रवासियों और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। रॉयल ओमान पुलिस (ROP) ने वीज़ा नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है, जिससे अब कई तरह के विज़िटर और स्टूडेंट वीज़ा को ओमान के अंदर रहते हुए ही वर्क परमिट में बदला जा सकेगा। इस नए नियम से उन हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें पहले वर्क वीज़ा के लिए देश छोड़कर जाना पड़ता था, जिससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

पहले, ओमान में नौकरी पाने के इच्छुक विदेशी श्रमिकों को वर्क परमिट प्राप्त करने के लिए देश छोड़कर बाहर जाना पड़ता था। उन्हें अपने देश वापस जाना होता था या किसी पड़ोसी देश में जाकर नया वर्क वीज़ा लेना पड़ता था। इस प्रक्रिया में न केवल बहुत समय लगता था, बल्कि यात्रा और वीज़ा से जुड़े खर्चों के कारण प्रवासियों पर बड़ा आर्थिक बोझ भी पड़ता था। इससे काम शुरू करने में भी काफी देरी होती थी और कई बार तो उन्हें बेवजह लंबा इंतजार भी करना पड़ता था।

नए नियम और लाभ

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अब, रॉयल ओमान पुलिस (ROP) द्वारा जारी किए गए 'विदेशियों के निवास कानून' के कार्यकारी विनियमों में संशोधन के अनुसार, प्रवासी ओमान के भीतर रहते हुए ही अपने वीज़ा स्टेटस को बदल सकेंगे। यह नियम 28 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गया है। जिन वीज़ा श्रेणियों को वर्क परमिट या अस्थायी वर्क वीज़ा में बदला जा सकता है, उनमें अन्य GCC देशों के निवासियों के लिए विज़िटर वीज़ा, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए विज़िट वीज़ा, 10-दिवसीय या एक महीने का सिंगल-एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, सिंगल और मल्टीपल-एंट्री बिज़नेस वीज़ा, एक्सप्रेस वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, नाविकों के लिए वीज़ा, लक्जरी क्रूज़ यात्रियों के वीज़ा और संपत्ति मालिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के वीज़ा शामिल हैं। परिवार जॉइनिंग वीज़ा (Family Joining Visa) भी कुछ खास शर्तों के साथ इस सूची में शामिल है।

हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करना होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वर्क परमिट प्राप्त होने तक विज़िट वीज़ा पर काम करना अभी भी अवैध है। प्रवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपने नियोक्ता के माध्यम से श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) के ई-सेवा पोर्टल पर 'लेबर क्लीयरेंस' (Labour Clearance) के लिए आवेदन करवाएं। इसके बाद, रॉयल ओमान पुलिस (ROP) से स्टेटस बदलने की मंजूरी लेनी होगी। आवेदन करते समय, प्रवासियों के पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सुनिश्चित करनी होगी और सभी अनुबंध संबंधी दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे। अधिकारी या लाइसेंस प्राप्त पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर (PRO) से अपनी विशेष वीज़ा श्रेणी की पात्रता की पुष्टि करना भी महत्वपूर्ण है।

यह प्रक्रियागत बदलाव खासकर भारतीय प्रवासियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जो ओमान में नौकरी की तलाश में आते हैं या पहले से वहां रह रहे हैं। अब उन्हें अतिरिक्त यात्रा खर्च और समय गंवाए बिना ही अपना कानूनी दर्जा बदलने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी ज़िंदगी और काम की राह आसान हो जाएगी। इस फैसले से ओमान में रहने वाले लाखों प्रवासियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और यह देश में व्यापार तथा रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा, जिससे यह सभी के लिए एक जीत की स्थिति बन जाएगी।

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