ओमान श्रम मंत्रालय का बड़ा कदम, भारतीय श्रमिकों के लिए पोर्टल पर जोड़ी गई हिंदी भाषा.

ओमान में काम करने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। ओमान के श्रम मंत्रालय ने अपने आधिकारिक पोर्टल पर काम करने वाले गैर-ओमानी कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शन पेज को अपडेट कर दिया है। 5 सितंबर 2026 को इसमें बदलाव किए गए और 6 सितंबर 2026 से इस पोर्टल पर हिंदी भाषा का विकल्प भी जोड़ दिया गया है। इस नई सुविधा से भारत से आने वाले श्रमिकों को अपने कानूनी अधिकार, वर्क परमिट, श्रम शिकायतें और अन्य सेवाओं को समझने में बहुत आसानी होगी।
काम के घंटे और रमजान के नियम
ओमान सरकार के इस नए अपडेट के अनुसार, वहां काम करने का सामान्य समय रोजाना 8 घंटे और हफ्ते में 40 घंटे तय किया गया है। इसमें खाने और आराम का समय शामिल नहीं होता है। लगातार काम करने की सीमा 6 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बात मुस्लिम श्रमिकों की करें तो रमजान के पवित्र महीने के दौरान उनके लिए काम का समय रोजाना 6 घंटे या हफ्ते में 30 घंटे तय किया गया है। जरूरत पड़ने पर ओवरटाइम भी किया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर दिनभर के काम के घंटे 12 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं होने चाहिए।
ओवरटाइम और छुट्टियों का वेतन
दिन के समय किए जाने वाले ओवरटाइम के लिए मूल वेतन पर कम से कम 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दी जाती है। वहीं रात के समय काम करने पर कम से कम 50 प्रतिशत अतिरिक्त पैसा मिलता है। अगर कोई श्रमिक अपनी साप्ताहिक छुट्टी के दिन या किसी आधिकारिक राष्ट्रीय अवकाश के दिन काम करता है, तो उसे 100 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन या फिर उसके बदले में दूसरी छुट्टी पाने का पूरा अधिकार होता है।
वार्षिक छुट्टी और अनुबंध के नियम
प्रत्येक श्रमिक को साल भर में कम से कम 30 दिनों की पैड एनुअल लीव यानी सवैतनिक वार्षिक छुट्टी मिलती है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर नौकरी के छह महीने पूरे होने के बाद किया जा सकता है। अगर छुट्टी बच जाती है, तो उसे अगले साल के लिए अधिकतम 30 दिनों तक आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा श्रमिकों को सप्ताह में लगातार दो दिन की पेड छुट्टी मिलती है, हालांकि कुछ खास सेक्टरों के लिए अलग नियम भी हो सकते हैं। नौकरी के अनुबंध यानी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा अरबी भाषा में दो प्रतियों में तैयार किए जाने चाहिए, जिसमें से एक प्रति दोनों पक्षों के पास रहती है। अगर अनुबंध किसी अन्य भाषा में है, तो उसके साथ अरबी भाषा का अनुमोदित संस्करण होना अनिवार्य है।
भर्ती शुल्क और धोखाधड़ी से बचाव
ओमान श्रम कानून के अनुच्छेद 31 के तहत किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को नौकरी के नाम पर श्रमिकों से फीस वसूलने की सख्त मनाही है। नौकरी तलाशने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी ऑफर, कंपनी और दस्तावेजों की जांच सीधे आधिकारिक माध्यम से करें क्योंकि बिना पक्की जानकारी के पैसे देना खतरे की निशानी हो सकता है। बिना वैध वर्क परमिट के नौकरी की शुरुआत नहीं की जा सकती है। प्रोबेशन पीरियड यानी परीक्षण अवधि मासिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए अधिकतम 3 महीने और अन्य के लिए 2 महीने तय की गई है। इस दौरान नौकरी छोड़ने या निकालने के लिए 7 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है।
श्रम विवाद और सहायता के लिए संपर्क
यदि किसी श्रमिक को काम के दौरान कोई विवाद या समस्या होती है, तो उसे सबसे पहले श्रम मंत्रालय के पास समझौते के लिए आवेदन करना होगा। मंत्रालय के पास इस मामले को सुलझाने के लिए 30 दिन का समय होता है, जिसके बाद ही मामले को अदालत में भेजा जा सकता है। श्रमिकों से अपील की जाती है कि वे अपने पास अनुबंध, वेतन रिकॉर्ड और मैसेज जैसी जरूरी चीजें सबूत के तौर पर सुरक्षित रखें। किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए मंत्रालय के कॉल सेंटर नंबर 80077000 पर संपर्क किया जा सकता है या फिर उनके आधिकारिक पोर्टल पर जाया जा सकता है।