ओमान नेशनल डे: गाड़ियों पर स्टिकर लगाने के लिए ROP ने जारी किए नियम, जानें क्या है गाइडलाइन
रॉयल ओमान पुलिस ने नवंबर 2026 में नेशनल डे के लिए वाहनों पर स्टिकर और सजावट के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियम न मानने पर कार्रवाई हो सकती है।

मस्कट: रॉयल ओमान पुलिस (ROP) ने नवंबर 2026 में मनाए जाने वाले नेशनल डे के अवसर पर वाहनों की सजावट के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। ट्रैफिक महानिदेशालय के जरिए जारी इन नियमों का मकसद जश्न के दौरान सड़क सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना है।
पुलिस के मुताबिक, वाहनों पर नेशनल डे के स्टिकर और सजावट लगाने की अनुमति केवल 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक की समय सीमा के लिए दी गई है। इस दौरान सजावट के लिए कुछ सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं।
नियमों के अनुसार, गाड़ियों के सामने वाले विंडशील्ड, साइड विंडो, लाइसेंस प्लेट और सभी लाइटों पर स्टिकर लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। पिछली खिड़की पर तस्वीरें लगाई जा सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि इससे ड्राइवर की विजिबिलिटी (दृश्यता) में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।
ROP ने स्पष्ट किया है कि वाहन के बोनट समेत किसी भी हिस्से पर कपड़े की सजावट का इस्तेमाल करना मना है। साथ ही, स्टिकर्स में क्राउन (ताज) और खंजर के प्रतीक चिन्ह का उपयोग करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्लोगन और तस्वीरें केवल नेशनल डे से संबंधित और सम्मानजनक होनी चाहिए। सभी अतिरिक्त सामान मजबूती से लगे होने चाहिए और इनसे वाहन के मूल रंग या ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए।
रॉयल ओमान पुलिस ने जोर देकर कहा है कि वाहनों की सभी सजावट मौजूदा ट्रैफिक सुरक्षा नियमों के दायरे में होनी चाहिए।