Oman New Anti Drug Law: ओमान में ड्रग्स को लेकर आया सख्त कानून, हो सकती है मौत की सजा.

ओमान सरकार ने देश में ड्रग्स से जुड़े मामलों पर नकेल कसने के लिए एक बेहद कड़ा नया कानून लागू कर दिया है। इसे Royal Decree No. 67/2026 के नाम से जाना जाता है, जिसने साल 1999 के पुराने कानून की जगह ली है। यह नया कानून आधिकारिक गजट संख्या 1664 में 6 सितंबर 2026 को प्रकाशित हुआ था और अगले ही दिन यानी 7 सितंबर 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गया है। इस नए नियम के तहत निजी इस्तेमाल और कमर्शियल तस्करी के बीच साफ फर्क किया गया है, और इसमें भारी जुर्माने से लेकर जेल और मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है।
ओमान में क्या हैं सजा और जुर्माने के नए नियम
अगर कोई व्यक्ति पर्सनल इस्तेमाल के लिए नशीले पदार्थों या साइकोट्रोपिक पदार्थों को अपने पास रखता है, खरीदता है या बनाता है, तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और OMR 1,000 से OMR 5,000 तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर, अगर मामला तस्करी से जुड़ा हुआ है जिसमें इन पदार्थों का आयात, निर्यात या उत्पादन शामिल है, तो जुर्माना सीधे OMR 35,000 से OMR 60,000 के बीच तय किया गया है। तस्करी के इरादे से माल रखना या बांटने पर कम से कम 15 साल की जेल और OMR 10,000 से OMR 25,000 तक का जुर्माना लगता है, जो गंभीर मामलों में उम्रकैद में भी बदल सकता है।
सबसे गंभीर मामलों में, जैसे कि बार-बार अपराध करना, कानूनी छूट का गलत फायदा उठाना, ड्रग्स के धंधे में नासमझ लोगों का इस्तेमाल करना, या अंतरराष्ट्रीय स्मगलिंग गैंग का हिस्सा होना, अदालत मौत की सजा भी दे सकती है। इसके अलावा स्कूल, धार्मिक स्थल, जेल या खेल परिसरों के पास यदि ऐसे अपराध किए जाते हैं, तो सजा और भी ज्यादा सख्त हो जाएगी।
सुधार और इलाज का भी रखा गया है प्रावधान
इस कानून में इलाज और सुधार का भी रास्ता रखा गया है ताकि जो लोग ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, उन्हें बचाया जा सके। अदालतें ऐसे लोगों को 6 महीने से 1 साल तक के लिए ट्रीटमेंट सेंटर भेज सकती हैं। जो लोग खुद आगे आकर मदद मांगते हैं या जिनका कोई करीबी रिश्तेदार उनकी लत की जानकारी प्रशासन को देता है, वे कुछ खास शर्तों के तहत आपराधिक मुकदमे से बच सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें पब्लिक प्रोसीड्यूशन द्वारा अनिवार्य किए जाने पर 2 साल तक समय-समय पर मेडिकल टेस्ट कराने होंगे।
भारतीय प्रवासियों और यात्रियों के लिए जरूरी चेतावनी
यह नया कानून ओमान में रहने वाले और वहां यात्रा करने वाले भारतीय समुदाय के लिए बहुत मायने रखता है। भारतीय दूतावास मस्कट के आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी 2026 तक ओमान में लगभग 675,000 भारतीय रहते थे, जिनमें से मई 2026 में वर्क वीजा पर काम करने वाले भारतीयों की संख्या 526,496 दर्ज की गई थी। भारतीय यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस बात का खास ख्याल रखें कि भारत में मिलने वाली कई आम दवाइयां, जैसे दर्द निवारक या सिडेटिव, ओमान में प्रतिबंधित या नियंत्रित पदार्थों की सूची में आती हैं।
ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों के अनुसार, यात्री अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए अधिकतम एक महीने की दवा साथ ला सकते हैं, बशर्ते उनके पास वैध डॉक्टर का पर्चा, मेडिकल रिपोर्ट और ओरिजिनल पैकेजिंग हो जिस पर बीमारी और खुराक की पूरी जानकारी साफ-साफ लिखी हो।
रॉयल ओमान पुलिस कस्टम्स ने भी साफ चेतावनी दी है कि किसी दूसरे के कहने पर कोई भी पार्सल या अज्ञात दवाएं और सप्लीमेंट्स अपने साथ ले जाना कानूनी रूप से बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यात्रियों को यह सख्त सलाह दी जाती है कि वे कभी भी ऐसा सामान न ढोएं जिसकी सामग्री की उन्होंने खुद पूरी जांच न की हो। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स और हेल्थकेयर जैसे सेक्टरों में काम करने वाले भारतीय मजदूरों और कर्मचारियों को भी अपनी नौकरी के दौरान कामकाज के तौर-तरीकों और अनजान सामानों को संभालने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि वे किसी भी तरह की पूछताछ, हिरासत या डिपोर्टेशन से बच सकें।