ओमान में विदेशी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नए नियम लागू होंगे और एजेंसियों को 5 हजार रियाल की गारंटी देनी होगी

मस्कट: ओमान के श्रम मंत्रालय ने गैर-ओमानी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। श्रम मंत्री डॉ. महाद बिन सईद बिन अली बावेन द्वारा जारी इस फैसले के मुताबिक, नए नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे।
नए नियमों के तहत अब भर्ती एजेंसियों को मंत्रालय के पास 5,000 ओमान रियाल (लगभग 13,000 अमेरिकी डॉलर) की वित्तीय गारंटी जमा करनी होगी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि एजेंसियां अनुबंध की शर्तों का पूरी तरह पालन करें।
अब भर्ती एजेंसियों का मालिकाना हक और प्रबंधन केवल ओमान के नागरिकों के पास ही होगा। इन नागरिकों का व्यवसाय में सक्रिय रूप से शामिल होना जरूरी है और उनका पंजीकरण लघु एवं मध्यम उद्यम विकास प्राधिकरण के साथ होना चाहिए।
श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए एजेंसियों पर सख्त पाबंदी लगाई गई है कि वे कामगारों से भर्ती शुल्क नहीं वसूलेंगी। एजेंसियों को भर्ती से पहले वेतन और काम की प्रकृति का विवरण देने वाला जॉब ऑफर देना होगा और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक अनुबंधों का उपयोग करना होगा।
नियमों के अनुसार, भर्ती की पूरी प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी और एजेंसियों को दो साल की सेवा गारंटी देनी होगी। इसके अलावा, एजेंसियों के लिए श्रमिकों को उपयुक्त आवास प्रदान करना भी अनिवार्य होगा।
लाइसेंस शुल्क में बदलाव करते हुए इसे दो साल की अवधि के लिए 300 रियाल तय किया गया है। अस्थायी लाइसेंस की सीमा बढ़ाकर 25 कर दी गई है। एजेंसियां एक साल के संचालन के बाद अपनी शाखाएं खोल सकेंगी, बशर्ते वहां एक ओमान नागरिक मैनेजर नियुक्त हो।
इन बदलावों का असर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और नेपाल जैसे देशों के नागरिकों की भर्ती प्रक्रिया पर पड़ेगा। मंत्रालय का लक्ष्य शोषण को रोकना और ओमानाइजेशन व सामाजिक संरक्षण कानून के उद्देश्यों को पूरा करना है।
मंत्रालय लाइसेंस प्राप्त कार्यालयों का एक रजिस्टर रखेगा ताकि उनके प्रदर्शन की निगरानी की जा सके और नियमों का पालन सुनिश्चित हो। वर्तमान लाइसेंस अपनी समय सीमा समाप्त होने तक मान्य रहेंगे, लेकिन नवीनीकरण के समय नए नियमों का पालन करना होगा।