ओमान श्रम मंत्रालय ने विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए नए नियम जारी किए जो 2027 से लागू होंगे

मस्कट: ओमान के श्रम मंत्रालय ने विदेशी कामगारों की भर्ती करने वाली एजेंसियों के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे, जिनका मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना है।
श्रम मंत्री डॉ. महाद बिन सईद बिन अली बाओवेन ने 11 अक्टूबर 2026 को मिनिस्ट्रियल डिसीजन नंबर 390/2026 के जरिए इन नियमों को औपचारिक रूप दिया। यह फैसला पुराने लाइसेंसिंग नियमों की जगह लेगा। हालांकि, मौजूदा लाइसेंस अपनी समय सीमा तक मान्य रहेंगे, लेकिन रिन्यूअल के समय नई शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।
नए नियमों के मुताबिक, अब केवल वही एजेंसियां भर्ती का काम कर सकेंगी जिनके पास मंत्रालय का वैध लाइसेंस होगा। एजेंसी का मालिकाना हक, पार्टनरशिप और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता केवल ओमान के नागरिकों के पास ही हो सकते हैं। लाइसेंस के लिए 5,000 रियाल की वित्तीय गारंटी देनी होगी, जबकि दो साल के लिए लाइसेंस फीस घटाकर 300 रियाल कर दी गई है।
भर्ती की पूरी प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। लिखित सहमति मिलने पर इसे अधिकतम 30 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, भर्ती सेवाओं पर दो साल की गारंटी देना अनिवार्य होगा।
मंत्रालय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि एजेंसियां कामगारों से किसी भी तरह की फीस नहीं वसूलेंगी। इसके अलावा, एजेंसियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने सुपरविजन में आने वाले श्रमिकों के रहने और देखभाल का इंतजाम करें।
भर्ती से पहले कामगार को एक औपचारिक जॉब ऑफर देना होगा, जिसमें वेतन और काम के स्वरूप की पूरी जानकारी होगी। इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म और इंटीग्रेटेड एग्रीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कदम विशेष रूप से ओमान में रहने वाले बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों और अन्य विदेशी मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए उठाए गए हैं।