ओमान में विदेशी कर्मचारियों की भर्ती करने वाली एजेंसियों को अब 5 हजार रियाल की गारंटी देनी होगी और नए नियम मानने होंगे

मस्कट: ओमान के श्रम मंत्रालय ने गैर-ओमानियों की भर्ती करने वाली एजेंसियों के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होने वाले इन नियमों के तहत अब भर्ती एजेंसियों को श्रम मंत्रालय के पास 5,000 रियाल की वित्तीय गारंटी जमा करनी होगी।
मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2026 को मिनीस्ट्रियल डिसीजन नंबर 390/2026 जारी कर यह नया ढांचा तैयार किया है। इसका मकसद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और कर्मचारियों व नियोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करना है। सरकार चाहती है कि देश में केवल लाइसेंस प्राप्त और भरोसेमंद एजेंसियां ही काम करें।
नए नियमों के मुताबिक, भर्ती एजेंसियों के मालिक, पार्टनर और हस्ताक्षरकर्ता का ओमान का नागरिक होना जरूरी है। साथ ही, एजेंसी के प्रबंधन में ओमानियों की फुल-टाइम भागीदारी अनिवार्य कर दी गई है।
भर्ती की प्रक्रिया अब 45 दिनों से ज्यादा नहीं चलेगी और एजेंसियों को दो साल की सर्विस गारंटी देनी होगी। नियमों में यह साफ कहा गया है कि कर्मचारियों से भर्ती के नाम पर कोई फीस नहीं ली जाएगी।
अब सभी एजेंसियों को मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए यूनिफाइड कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ऑफर का इस्तेमाल करना होगा। इन दस्तावेजों में वेतन और काम के स्वरूप का स्पष्ट जिक्र होना जरूरी है। इस बदलाव को आसान बनाने के लिए दो साल के लाइसेंस शुल्क को घटाकर 300 रियाल कर दिया गया है।
एजेंसियां एक साल तक काम करने के बाद अपनी शाखाएं खोल सकेंगी, बशर्ते उनका प्रबंधन किसी ओमान नागरिक के हाथ में हो। मौजूदा लाइसेंस अपनी समय सीमा खत्म होने तक मान्य रहेंगे, जिसके बाद रिन्यूअल के लिए नए नियमों का पालन करना होगा।