ओमान में भर्ती एजेंसियों के लिए नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे

ओमान: ओमान के श्रम मंत्रालय ने विदेशी कामगारों की भर्ती करने वाली एजेंसियों के लिए नया नियामक ढांचा घोषित किया है, जो 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा। यह नियम मंत्री संख्या 390/2026 के तहत 11 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ है।
इस ढांचे से 2011 के पुराने नियमों की जगह ली जाएगी। मौजूदा लाइसेंस अपनी समाप्ति तक वैध रहेंगे, और उसके बाद उनका नवीनीकरण नए प्रावधानों के अनुसार करना होगा। श्रम मंत्री डॉ. महद बिन सईद बिन अली बवैन के नाम से जारी इस फैसले में कई शर्तें तय की गई हैं।
नए नियमों के तहत एजेंसियों को 5,000 रियाल की अनिवार्य वित्तीय गारंटी जमा करनी होगी। शाखाएं चलाने के लिए अतिरिक्त जमा राशि देनी होगी। भर्ती कार्यालयों का स्वामित्व केवल ओमान के नागरिकों के पास रहेगा, और मालिकों को लघु एवं मध्यम उद्यम विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक प्रबंधक के रूप में पंजीकृत होना होगा।
प्रबंधकों के लिए सामान्य शिक्षा डिप्लोमा होना या पांच वर्ष का पेशेवर अनुभव जरूरी है। जिस व्यक्ति का पिछले पांच वर्षों में लाइसेंस रद्द हुआ हो, वह प्रबंधक नहीं बन सकेगा। लाइसेंस शुल्क दो वर्ष के लिए घटाकर 300 रियाल कर दिया गया है, और एजेंसियां अब 25 तक अस्थायी लाइसेंस रख सकेंगी।
शाखाएं खोलने की अनुमति एक वर्ष बाद मिलेगी, बशर्ते हर स्थान पर एक ओमानी प्रबंधक नियुक्त हो। कामगारों की भर्ती सेवा अनुबंध की तारीख से 45 दिन के भीतर पूरी करनी होगी, जिसे लिखित समझौते से 30 दिन तक बढ़ाया जा सकेगा। भर्ती सेवाओं की गारंटी दो वर्ष की होगी।
एजेंसियों को कामगारों से किसी भी तरह का भर्ती शुल्क लेने की सख्त मनाही है। कामगार जब तक उनकी देखरेख में हैं, तब तक उन्हें उचित आवास और देखभाल देना भी एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी। सारी भर्ती मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अनुबंधों के आधार पर होगी, और किसी खास विदेशी कामगार के लिए सार्वजनिक विज्ञापन पर रोक रहेगी।
मंत्रालय ने विवाद समाधान की स्पष्ट व्यवस्था बनाई है और निरीक्षण बढ़ाने की बात कही है। एजेंसियों को परिसर और कामगारों के आवास के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के सख्त मानकों का पालन भी करना होगा। मंत्रालय के अनुसार इन उपायों का उद्देश्य अनियंत्रित भर्ती पर रोक लगाना और पूरे सल्तनत में नियोक्ताओं और विदेशी कामगारों, दोनों को बेहतर कानूनी सुरक्षा देना है।