Oman: ओमान में श्रम नियमों का उल्लंघन करने पर 11 हजार से ज्यादा प्रवासी फंसे, 2944 वर्कर डिपोर्ट.

ओमान के श्रम मंत्रालय ने साल 2026 के पहले छह महीनों के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिससे साफ होता है कि देश में काम करने वाले प्रवासी नियमों को लेकर कितने लापरवाह रहे हैं। इस अवधि में कुल 11,172 श्रम उल्लंघन के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 2,944 प्रवासी कामगारों को उनके देश वापस डिपोर्ट कर दिया है। इंस्पेक्शन टीमों ने इस दौरान कुल 6,707 जगहों पर औचक निरीक्षण किया, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गईं। इन मामलों ने खाड़ी देशों में रहने वाले खासकर भारतीय प्रवासियों के बीच भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि छोटी सी भी चूक भारी पड़ सकती है।
ओमान में सबसे ज्यादा किस तरह के नियम तोड़े गए
जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, सबसे बड़ा उल्लंघन यह पाया गया कि गैर-ओमानी वर्कर्स बिना अपने असली और अधिकृत मालिक के किसी अन्य जगह पर काम कर रहे थे, जिसके कुल 4,859 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा, 1,952 ऐसे मामले सामने आए जहां वर्कर अपने अधिकृत नियोक्ता को छोड़कर भाग गए थे। ओमान सरकार की ओमानइजेशन नीति के तहत कुछ नौकरियां केवल स्थानीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं, इसके बावजूद 1,117 मामलों में इन पदों पर प्रवासियों से काम कराया जा रहा था। वहीं, 1,098 वर्कर खुद के नाम पर बिजनेस या काम चला रहे थे, 786 के पास वैध वर्क परमिट नहीं था और 234 वर्कर अपने अप्रूव्ड काम के अलावा दूसरा काम कर रहे थे। इसके साथ ही, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के 60 दिन के भीतर कामगारों को वापस भेजने या उनका ट्रांसफर करने में नाकाम रहने पर नियोक्ताओं के खिलाफ 962 उल्लंघन दर्ज किए गए।
लेबर लॉ और स्पॉन्सरशिप बदलने के कड़े नियम
ओमान के श्रम कानून के आर्टिकल 29 के तहत, कोई भी गैर-ओमानी वर्कर बिना आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन और श्रम मंत्रालय की मंजूरी के किसी दूसरे मालिक के लिए काम नहीं कर सकता है। अगर कोई मौखिक अनुमति यानी सिर्फ सुपरवाइजर या मैनेजर से जुबानी बात करके काम बदल लेता है, तो उसे अवैध माना जाएगा। हालांकि सरकार की आधिकारिक वेबसाइट Gov.om पर 'असाइन नॉन-ओमानी वर्कफोर्स' सर्विस मिलती है, लेकिन इसके भी अपने नियम हैं जैसे कंपनियों के बीच पार्टनर का साझा होना। बिना सिस्टम अपडेट किए किसी नए नियोक्ता के यहां काम शुरू करना सीधा कानून तोड़ना है, इसलिए भारतीय और अन्य प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वे रॉयल ओमान पुलिस और सरकारी सेवाओं के जरिए 'चेंज द Employer' की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अगला कदम उठाएं।
किन सेक्टरों पर है प्रशासन की पैनी नजर
सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार वर्क परमिट पर जो पेशा लिखा है, काम भी वही होना चाहिए। ओमान के अधिकारी इन दिनों कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्ट, वर्कशॉप, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स और छोटे कॉन्ट्रैक्टिंग व्यवसायों की बहुत कड़ाई से जांच कर रहे हैं। भारतीय नागरिकों समेत सभी प्रभावित कामगारों से यह अपील की जाती है कि वे अपने स्पॉन्सर का नाम, पेशा, परमिट की वैधता और अपने रेजिडेंस स्टेटस की ठीक से जांच कर लें। अगर किसी भी वर्कर को लेबर से जुड़ा कोई विवाद है, सैलरी नहीं मिल रही है या परमिट में कोई गड़बड़ी है, तो वे ओमान के श्रम मंत्रालय के कॉल सेंटर नंबर 80077000 पर संपर्क कर सकते हैं या उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में जानकारी मिल जाती है।