ओमान: राष्ट्रीय प्रतीकों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए नए शाही फरमान जारी
सुल्तान हैथम बिन तारिक ने राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीक और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए नए शाही फरमान जारी किए हैं।

मस्कट: ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने देश के कानूनी ढांचे और राष्ट्रीय नियमों को अपडेट करने के लिए 29 अक्टूबर, 2026 को कई महत्वपूर्ण शाही फरमान जारी किए हैं। इन फैसलों के तहत राष्ट्रीय प्रतीकों के नियमों में बदलाव और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए नए कानून लागू किए गए हैं।
शाही फरमान संख्या 99/2026 के जरिए राज्य के ध्वज, प्रतीक और राष्ट्रगान से जुड़े कानून में संशोधन किया गया है। यह कानून मूल रूप से शाही फरमान संख्या 53/2004 द्वारा लागू किया गया था। नए नियमों का मकसद सल्तनत के राष्ट्रीय प्रतीकों के कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना है।
नए फरमान के मुताबिक, पुराने नियमों के वे सभी प्रावधान रद्द कर दिए गए हैं जो वर्तमान अपडेटेड नियमों के विपरीत थे। यह नया कानून आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के अगले दिन से प्रभावी हो जाएगा।
इसी के साथ, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर केंद्रित एक नया कानून लाने के लिए शाही फरमान संख्या 100/2026 जारी किया गया है। इस कानून के तहत पुलिस और सीमा शुल्क के महानिरीक्षक (इन्सपेक्टर जनरल) को कार्यकारी नियम जारी करने और कार्यान्वयन के फैसले लेने का जिम्मेदार अधिकारी बनाया गया है।
इस आदेश से प्रभावित होने वाली संस्थाओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार अपनी स्थिति को नियमित करने के लिए दो साल का समय दिया गया है। प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से जुड़ा यह कानून आधिकारिक गजट में प्रकाशन के छह महीने बाद लागू होगा।
सुल्तान ने एक और शाही फरमान संख्या 101/2026 जारी किया है, जिसमें बहुराष्ट्रीय समूहों की घटक संस्थाओं पर लगने वाले पूरक कर (सप्लीमेंट्री टैक्स) के कानून में संशोधन किया गया है। हालांकि, इन फरमानों में जानबूझकर किए गए अपमान के लिए सख्त जेल की सजा के प्रावधानों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।