Oman Telecom Rules: ओमान में टेलीकॉम नंबर पोर्टेबिलिटी के बदले नियम, अब बिना नंबर बदले बदलें ऑपरेटर.

Sushma Kumari30 August 20263 min read15 viewsOman
Oman Telecom Rules: ओमान में टेलीकॉम नंबर पोर्टेबिलिटी के बदले नियम, अब बिना नंबर बदले बदलें ऑपरेटर.

ओमान में रहने वाले प्रवासियों और स्थानीय नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ओमान की Telecommunications Regulatory Authority (TRA) ने मोबाइल और फिक्सड-लाइन नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए एक नया और आसान नियम जारी कर दिया है। इस नए नियम के लागू होने के बाद अब ओमान में कोई भी मोबाइल यूजर अपने फोन नंबर को बदले बिना ही आसानी से अपना टेलीकॉम ऑपरेटर बदल सकेगा। यह नया नियम साल 2008 के पुराने नियमों की जगह लेगा और ओमान के ऑफिशियल गजट में प्रकाशन के अगले दिन से ही लागू हो जाएगा। इस बदलाव से ग्राहकों को अपनी पसंद का नेटवर्क चुनने की पूरी आजादी मिल गई है।

नंबर बदलने पर पुराना ऑपरेटर नहीं कर पाएगा रोक-टोक

नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों के लिए कुछ सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब कोई भी पुराना टेलीकॉम ऑपरेटर ग्राहक को नंबर पोर्ट करने से नहीं रोक पाएगा। पुराना ऑपरेटर ग्राहक को रोकने के लिए किसी भी तरह का काउंटर-ऑफर नहीं दे सकता है और न ही ग्राहक से यह पूछ सकता है कि वह किस नए ऑपरेटर के पास जा रहा है। ग्राहक की इस प्रक्रिया में रुकावट डालने वाली हर गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इससे ग्राहकों को बिना किसी मानसिक दबाव के अपनी पसंद की सेवा चुनने का मौका मिलेगा।

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कैसे काम करेगी नई पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया

अगर कोई ग्राहक अपना नंबर किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसे सीधे उस नए प्रोवाइडर के पास आवेदन करना होगा जिस कंपनी में वह जाना चाहता है। नया ऑपरेटर ग्राहक की पहचान की पुष्टि करेगा और उनसे साफ सहमति लेगा। इसके बाद TRA द्वारा तय किए गए तकनीकी नियमों के अनुसार तय समयसीमा में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए साल 2025 में Central Number Portability System की शुरुआत की गई थी, जो अब ट्रांसफर के काम को पूरी तरह से ऑटोमैटिक और एक जैसा बनाता है। ग्राहक चाहें तो नियमों के दायरे में रहकर अपने नंबर को एक से ज्यादा बार भी अलग-अलग कंपनियों में ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि, बिना अनुमति के नंबर पोर्ट करना पूरी तरह अवैध माना जाएगा और ऐसा पाए जाने पर ट्रांसफर रद्द करके नंबर वापस पुराने ऑपरेटर को सौंपा जा सकता है।

पुराने बकाए और डेटा सुरक्षा को लेकर जरूरी बातें

भले ही यह नियम ग्राहक की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, लेकिन इससे पुराने ऑपरेटरों के अधिकार सुरक्षित रखे गए हैं। अगर किसी ग्राहक का पुराना बकाया या कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तो पुराना ऑपरेटर उसे वसूल सकता है। इसके लिए सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सुविधा देनी होगी ताकि ग्राहक आसानी से अपने बिल और बकाया चुका सकें। यदि नंबर ट्रांसफर होने के बाद भी बकाया बिल का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऑपरेटर सेवा को निलंबित कर सकता है। इसके अलावा, पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया के दौरान कंपनियों को मिलने वाले ग्राहक के निजी डेटा का इस्तेमाल सिर्फ ट्रांसफर के लिए ही करने की छूट होगी और TRA की अनुमति के बिना इस डेटा का किसी अन्य काम के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

टेलीकॉम कंपनियों और भारतीय प्रवासियों के लिए क्या है खास

ओमान में काम करने वाली सभी लाइसेंसी टेलीकॉम कंपनियों को अपनी सेवाओं की शुरुआत के 90 दिनों के भीतर अपने सिस्टम को Central Number Portability System के साथ जोड़ना अनिवार्य होगा। आर्थिक रूप से बात करें तो हर सफल नंबर ट्रांसफर के लिए नए ऑपरेटर को TRA को RO 1.5 और पुराने ऑपरेटर यानी डोनर प्रोवाइडर को RO 1.5 का भुगतान करना होगा। ओमान में रहने वाले भारतीय प्रवासियों और उनके परिवारों के लिए यह नियम बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। वे बिना अपना पुराना नंबर खोए बेहतर नेटवर्क क्वालिटी या सस्ते टैरिफ प्लान चुन सकते हैं, जिससे बैंक खातों, सरकारी ऐप्स और परिवार के साथ बातचीत में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे नंबर ट्रांसफर करने से पहले अपने सभी पुराने बिल और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की जांच जरूर कर लें और जब तक नए नेटवर्क से कंफर्मेशन न आ जाए, तब तक अपनी पुरानी सिम चालू रखें।

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