खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल और आपातकाल लागू

पाकिस्तान: पाकिस्तान सरकार ने रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आपातकाल और गवर्नर रूल लागू कर दिया। इसके साथ ही प्रांत का शासन व्यावहारिक रूप से इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) वाली प्रांतीय सरकार के हाथ से निकलकर केंद्र के नियंत्रण में चला गया है।
राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने संविधान के अनुच्छेद 232 और 234 के तहत ये फ़ैसले लागू किए। यह कदम प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की कैबिनेट की सिफ़ारिश पर उठाया गया। सरकार का तर्क है कि प्रांतीय सरकार आतंकवाद के खिलाफ़ अभियान में जानबूझकर पीछे हट गई थी और इलाके की सुरक्षा हालात लगातार बिगड़ रहे थे।
अब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फ़ैसल करीम कुंडी के पास कार्यकारी अधिकार हैं। उनकी मदद के लिए 11 सदस्यों की एक तकनीकी सलाहकार परिषद बनाई गई है। प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव हुए हैं। डॉ. मुहम्मद फ़ख़्र आलम इरफ़ान को मुख्य सचिव बनाया गया है, जबकि मुहम्मद यहया अखुनज़ादा को ऑपरेशन की निगरानी सौंपी गई है।
सेना तैनात, इंटरनेट बंद, परीक्षाएं टलीं
संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत पाकिस्तान सेना को भी प्रांत में तैनात किया गया है। सेना का काम नागरिक प्रशासन की मदद करना और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करना बताया गया है। फ़ैसले की घोषणा के बाद प्रांत में कई तरह की रुकावटें देखने को मिलीं