पुर्तगाल में चेहरा छिपाने पर लगेगा बैन, 23 सितंबर से भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान.

Sushma Kumari19 September 20262 min read19 viewsEnglish
पुर्तगाल में चेहरा छिपाने पर लगेगा बैन, 23 सितंबर से भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान.

पुर्तगाल सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर चेहरा छिपाने वाले कपड़ों और चीजों पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला कर लिया है। यह नया नियम आने वाली 23 सितंबर 2026 से पूरे देश में सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। इस कानून के तहत सार्वजनिक सड़कों, खेल के मैदानों, प्रदर्शनों और जनता को सेवा देने वाली जगहों पर चेहरा ढकना पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। राष्ट्रपति António José Seguro द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद अब प्रशासन इसे लागू करने की पूरी तैयारी कर चुका है, जिससे देश में घूमने वाले पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को नियमों का पालन करना होगा।

नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना

अगर कोई व्यक्ति इस कानून का जानबूझकर उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे 400 से 3,000 यूरो तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, अगर कोई व्यक्ति लापरवाही की वजह से ऐसा करता है, तो उसके लिए जुर्माने की रकम 150 से 750 यूरो के बीच तय की गई है। इसके अलावा, अगर कोई किसी दूसरे व्यक्ति को हिंसा, धमकी या दबाव डालकर चेहरा छिपाने के लिए मजबूर करता है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी को दो से तीन साल तक की जेल या फिर अतिरिक्त आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है।

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किन चीज़ों पर मिली है छूट

सरकार ने साफ किया है कि इस कानून से कुछ खास जगहों और कामों के लिए छूट दी गई है। स्वास्थ्य संबंधी कारणों, पेशेवर कामों, कलात्मक प्रदर्शन, विज्ञापन और मनोरंजन के दौरान चेहरा खुला रखने की बाध्यता से राहत दी गई है। इसके अलावा प्रार्थना स्थलों, राजनयिक मिशनों यानी एंबेसी और विमानों के अंदर यह नियम लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति का कहना है कि इस कानून का मकसद समाज में आपसी भरोसा और पहचान को बनाए रखना है, क्योंकि खुला चेहरा पुर्तगाली समाज की एक मुख्य पहचान है। हालांकि, इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी विरोध भी देखने को मिला है और एमनेस्टी इंटरनेशनल पुर्तगाल ने इसे मानवाधिकारों के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताया है।

खाड़ी देशों की तरफ से जारी की गई चेतावनी

इस नए कानून के लागू होने से पहले ही खाड़ी देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करना शुरू कर दिया है। कुवैत एंबेसी ने लिस्बन में अपने नागरिकों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। वहीं, 18 सितंबर 2026 को Saudi Embassy in Portugal ने भी एक नोटिफिकेशन जारी करके अपने देश के लोगों से अपील की है कि वे पुर्तगाल यात्रा के दौरान वहां के नए कानूनों का पूरी तरह से पालन करें, ताकि किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

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