क़ानून: दुबई की पुलिस कामगारों के ले सकती हैं Passport, पूरी जानकारी का लेख जारी

Lov Singh9 February 20202 min read8 viewsUAE

यदि आप दुबई में हो तो आपके लिए बहुत जानकारी लेके हम आपके पास आये है।यदि आप दुबई में रहते हो तो दुबई पुलिस किन हालातों में आपकी पासपोर्ट ले सकती है तो जानने के लिए पढ़े आगे-

दुबई और संयुक्त अरब अमीरात में क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के धारा 45 के तहत यदि कोई भी इंसान क्राइम किया हो तो उसे अरेस्ट और पासपोर्ट को लेने का हक़ है।और ऐसे ही कुछ क्राइम पर उसे अपने पासपोर्ट से हाथ धो बैठना होगा जैसे यदि वह इंसान कोई मर्डर कर दिया हो या तो चोरी के मामले हो ,फ्रॉड हो,किसी से बहुत बड़ी झरप हुई हो,या गली दिया हो तो इन मामलों में पुलिस या कोई भी पुलिस अधिकारी गुनाहगार से पासपोर्ट लेने की डिमांड कर सकता है।

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अब बात की यदि दोषी को बेल चाहिए तो उसे क्या करना होगा तो इसे जानने के लिए पढ़िए आगे – इन्वेस्टीगेशन के दौरान यदि दोषी को बेल चाहिए तो उसे स्टेटमेंट लेकर और साथ ही दोषी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कह सकते हैं और उसका या किसी रिश्तेदार की पासपोर्ट लेके बेल दे सकते है।

हालाँकि एक अमीरात न्यूज़ एजेंसी wam के रिपोर्ट के मुताबिक एक दुबई पब्लिक पुलिस ने smart guarantee initiative लांच की है जिससे पासपोर्ट्स के सारे डिटेल्स इलेक्ट्रानिकली रखा जायेगा साथ ही लोग इसमें डाक्यूमेंट्स अच्छे से रख सकते है।

यह बेहद सराहनीय स्टेप ली गयी है दुबई पुलिस के द्वारा।

आईये जानते है पुरे जनाकारी को कुछ बिंदुओं में-

  • 1.कुछ केसेस में पुलिस आपकी पासपोर्ट ले सकती है जैसे मर्डर, चोरी,या गाली जैसे मामलो में आपको पासपोर्ट से हाथ धोना होगा।
  • 2.यदि दोषी बेल चाहता है तो उसे अपनी स्टेटमेंट देकर और साथ ही पैसे या तो अपना पासपोर्ट या किसी रिश्तेदार का पासपोर्ट देकर बेल मिल सकती है।
  • 3.इन्वेस्टीगेशन के दौरान दोषी को देश छोड़ने का इजाजत नहीं है।
  • 4.एक स्मार्ट guarantee नाम से पोर्टल है जिसमे पासपोर्ट डिटेल्स electronically रखी जाती है।
  • 5.यह सारे स्टेप्स लोगों को डाक्यूमेंट्स ऑनलाइन रखने में आसानी होती है।

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