Qatar में लेबर लॉ बदला, प्रवासियों की नौकरी और काम करने के नियमों में आया बड़ा बदलाव.

कतर सरकार ने देश में रह रहे लाखों प्रवासियों के लिए श्रम नियमों में बड़ा बदलाव किया है। Qatar Department of Labor द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नया श्रम कानून Law Number 9 of 2026 लागू कर दिया गया है जो पुराने कानून Labor Law 14/2004 में संशोधन करता है। इस नए बदलाव से देश के लगभग 3 million expatriate workers की नौकरी, इस्तीफा देने के अधिकार, फ्रीलांस अनुबंध और विवादों को सुलझाने के तरीकों पर सीधा असर पड़ेगा। भारत और अन्य देशों से कतर जाकर काम करने वाले कामगारों के लिए इन नए नियमों को जानना बेहद जरूरी है ताकि उन्हें आगे चलकर किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
नौकरी छोड़ने और नॉन-कम्पलीट क्लॉज से जुड़े नए नियम
नए नियमों के तहत नॉन-कम्पलीट क्लॉज की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब इसे one year से बढ़ाकर अधिकतम two years कर दिया गया है। हालांकि, यह नियम तभी लागू होगा जब इसके लिए Department of Labor से विशेष रूप से मंजूरी ली गई हो और इसे अनुबंध के साथ जोड़ा गया हो। यदि कोई कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड पर है या उसे कंपनी की किसी गोपनीय जानकारी तक पहुंच नहीं मिली थी, तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा। इन बदलावों का असर उन सभी भारतीय और विदेशी कामगारों पर पड़ेगा जो कतर की कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
फ्रीलांस काम और वोकेशनल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता
कतर सरकार ने पहली बार फ्रीलांस और पार्ट-टाइम काम के मॉडल को कानूनी मान्यता दे दी है। हालांकि, इन्हें अभी मुख्य श्रम कानून से बाहर रखा गया है और Council of Ministers को इसके लिए अलग से नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। जब तक ये नए नियम पूरी तरह से तैयार नहीं होते, तब तक ऐसे काम करने वाले लोगों को ग्रेच्युटी, छुट्टी, सेवा समाप्ति के लाभ और बीमा जैसी सुविधाओं को पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, सरकार ने कुछ चुनिंदा पेशों के लिए वोकेशनल सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिए हैं जिसके लिए जल्द ही ट्रेनिंग और परीक्षा केंद्रों की घोषणा की जाएगी।
विवाद समाधान और हड़ताल के कड़े नियम
कामगारों और कंपनियों के बीच होने वाले विवादों को अब बहुत तेजी से सुलझाया जाएगा। नए कानून के मुताबिक, आपसी समझौते की कोशिश seven days के भीतर करनी होगी। अगर मामला नहीं सुलझता है, तो उसे three working days के अंदर Labor Dispute Resolution Committee के पास भेजना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई है। इसके अलावा जिन कंपनियों में 100 or more employees काम करते हैं, वहां संयुक्त श्रम-प्रबंधन समिति बनाना अब अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि पहले केवल 30 employees की संख्या पर लागू होता था। हड़ताल करने के अधिकार को सीमित करते हुए कतर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए पहले से लिखित नोटिस और मंत्री स्तर की मंजूरी जरूरी होगी। हड़ताल की अधिकतम अवधि केवल six working days होगी और जरूरी सेवाओं में हड़ताल करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप Zawya और The Peninsula Qatar की रिपोर्ट देख सकते हैं।