Qatar में घरेलू कामगारों की भर्ती को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा, कतर श्रम मंत्रालय ने जारी किया सख्त अलर्ट.

कतर में घरेलू कामगारों की भर्ती को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके बाद वहां की सरकार ने साफ चेतावनी जारी की है। Qatar Ministry of Labour ने 1 सितंबर 2026 को एक औपचारिक धोखाधड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें लोगों को सोशल मीडिया पर दिखने वाले फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहने को कहा गया है। कतर में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए यह खबर बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी गलत एजेंसी के चक्कर में फंसने से भारी नुकसान हो सकता है।
सोशल मीडिया पर चल रहे हैं फर्जी विज्ञापन
अधिकारियों ने बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट्सएप जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर घरेलू कामगारों की भर्ती के लिए बहुत आकर्षक विज्ञापन चलाए जा रहे हैं। इन विज्ञापनों में शानदार ग्राफिक्स और घरेलू कामगारों की फर्जी प्रोफाइल दिखाई जाती हैं, जो बिल्कुल असली लगती हैं। लेकिन केवल इन सुंदर विज्ञापनों को देखकर किसी भी एजेंसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कतर श्रम मंत्रालय ने साफ कहा है कि ऐसे विज्ञापनों से दूर रहें और पैसे भेजने, किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने या अपने जरूरी कागजात भेजने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें।
भारतीय समुदाय के लिए है विशेष चेतावनी
यह चेतावनी कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि वहां 8,30,000 से अधिक भारतीय रहते हैं, जो उस देश का सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। घरों में काम करने वाले लोग जैसे हाउसमेड, नैनी, कुक, ड्राइवर और केयरगिवर की भर्ती के लिए कतर में Domestic Workers Law No. 15 of 2017 कानून लागू है। इस कानून के आर्टिकल 4 के मुताबिक, सभी कामगारों की भर्ती केवल लाइसेंस प्राप्त दफ्तरों के जरिए ही की जानी चाहिए। हालांकि, नियोक्ता विभाग की अनुमति के बाद विदेश से सीधे भी भर्ती कर सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अगर कोई कंपनी पैसे एडवांस में देने का दबाव डाले, किसी कंपनी खाते की बजाय निजी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने को कहे, या बातचीत के लिए केवल मोबाइल नंबर दे और दफ्तर का पता न बताए, तो वह फर्जी हो सकती है। ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत के लिए मंत्रालय का हॉटलाइन नंबर 16505 उपलब्ध है।
लाइसेंस रद्द होने और कागजातों की जांच के निर्देश
मंत्रालय ने 6 अगस्त 2026 को यह भी याद दिलाया था कि जो एजेंसियां कानूनी रूप से लाइसेंस प्राप्त हैं, अगर वे नियमों का पालन नहीं करती हैं और अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, तो उनके लाइसेंस भी सस्पेंड या रद्द किए जा सकते हैं। इसलिए कतर में रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे हमेशा लिखित अनुबंध लें, पैसे देने की सही रसीद प्राप्त करें और रिफंड के नियम साफ-साफ तय रखें। भारत से कामगारों को बुलाने वाले परिवारों को भारतीय दूतावास और कतर के श्रम मंत्रालय की सलाह है कि वे भारत के प्रवासन नियमों की अच्छी तरह जांच कर लें। कतर को ECR (Emigration Check Required) देश माना जाता है, इसलिए रोजगार के मामलों में एमीग्रेशन क्लीयरेंस की जरूरत पड़ सकती है। भारतीय दूतावास लोगों को सलाह देता है कि वे भारत सरकार के eMigrate पोर्टल पर जाकर रिक्रूटिंग एजेंटों की पूरी जांच करें। अधिकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि कभी भी टूरिस्ट या विजिट वीजा पर किसी को नौकरी के लिए न बुलाएं और अगर कोई यह कहे कि आने के बाद कागजी कार्रवाई कर ली जाएगी, तो यह एक बहुत बड़ा खतरा है।