Qatar में श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव, 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए नई कमेटी जरूरी.

कतर में काम करने वाले प्रवासियों और खासकर भारतीय कामगारों के लिए एक बहुत जरूरी खबर सामने आई है। कतर के श्रम मंत्रालय ने निर्माण, भवन सामग्री और लकड़ी के सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई व्यवस्था बनाई है। इस सिलसिले में 20 सितंबर 2026 को दोहा में एक खास बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक का मुख्य मकसद लेबर पॉलिसी में सुधार करना और कर्मचारियों की समस्याओं को सही समय पर सुनना था। कतर सरकार चाहती है कि वहां की कंपनियों में काम करने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और उनकी हर बात सही जगह तक पहुंचे।
श्रम कानून में नए संशोधन और ज्वाइंट कमेटियों का गठन
कतर सरकार के साल 2026 के लेबर लॉ नंबर 9 के संशोधनों के मुताबिक, जिन कंपनियों में भी 100 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन सभी के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रवासी श्रमिक मामलों के सहायक अवर सचिव हमद फराज दालमouk ने बताया कि ये ज्वाइंट वर्कर कमेटियां मालिकों और कर्मचारियों के बीच सीधे बातचीत का जरिया बनेंगी। इन कमेटियों की मदद से वेतन, रहने की जगह, शिफ्ट के समय, साइट की सुरक्षा, सेफ्टी के उपकरण और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से जुड़े मामलों को आसानी से हल किया जा सकेगा। यह पूरी प्रक्रिया कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने और कंपनियों में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई है।
वेतन सुरक्षा प्रणाली और समय पर भुगतान
कतर में काम करने वाले भारतीय और अन्य देशों के प्रवासियों के लिए सैलरी का समय पर मिलना हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) को बहुत सख्ती से लागू किया है। इस सिस्टम की मदद से यह पक्का किया जाता है कि हर कर्मचारी को उसकी सैलरी समय पर मिले और मालिक तथा कर्मचारी के रिश्ते में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। श्रम मंत्रालय के अधिकारियों ने सभी कामगारों को यह सलाह दी है कि वे अपने पास बैंक के पैसे आने का रिकॉर्ड, नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी स्लिप संभाल कर रखें। ऐसा करने से अगर भविष्य में पैसे को लेकर कोई विवाद होता है, तो उसे सुलझाने में बहुत आसानी होगी।
सुरक्षा के नियम और शिकायत करने के तरीके
काम के दौरान सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए मंत्रालय ने मशीनों, बिजली के सामान और बाहर धूप या खुले में काम करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर जोर दिया है। इसके अलावा भर्ती की प्रक्रिया को लेकर भी नियम बनाए गए हैं ताकि किसी भी मजदूर को मिलने वाले ऑफर लेटर और असल काम की स्थिति में कोई अंतर न मिले। जिन कंपनियों में 100 से ज्यादा वर्कर हैं, वहां कर्मचारियों की तरफ से कुछ प्रतिनिधि चुने जाएंगे जो सबकी आवाज उठाएंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, तो वह मंत्रालय के यिफाइड कंप्लेंट्स एंड व्हिसलब्लोअर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है या फिर सीधे 16505 हॉटलाइन पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह पूरी जानकारी कतर मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा के आधार पर दी गई है, जिसे आप विस्तार से Gulfhindi पर पढ़ सकते हैं।