Qatar में वेतन नियम सख्त, अब 7 दिन के भीतर बैंक खाते में भेजना होगा सैलरी.

Sushma Kumari20 September 20263 min read29 viewsQatar
Qatar में वेतन नियम सख्त, अब 7 दिन के भीतर बैंक खाते में भेजना होगा सैलरी.

कतर श्रम मंत्रालय ने प्रवासी कामगारों के लिए वेतन सुरक्षा प्रणाली यानी WPS के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आधिकारिक राजपत्र में Ministerial Decision No. 50 of 2026 को प्रकाशित कर दिया गया है जो 8 सितंबर 2026 का है। इस नए नियम के तहत अब कंपनियों को हर हाल में तय समय सीमा के अंदर कर्मचारियों के खाते में सैलरी भेजनी होगी ताकि किसी भी मजदूर को पैसों के लिए परेशान न होना पड़े। गल्फ देशों में नौकरी करने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि समय पर वेतन न मिलने की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं।

कतर में सैलरी भेजने का नया नियम और समय सीमा

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक जो कर्मचारी महीने या साल के आधार पर वेतन पाते हैं, उनकी सैलरी हर कैलेंडर महीने की पहली तारीख से देय मानी जाएगी। कंपनियों को इस देय तिथि से लेकर अगले 7 दिनों के भीतर कतर के ही किसी वित्तीय संस्थान में स्थित कर्मचारी के WPS-registered बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने होंगे। अगर कोई वर्कर दो सप्ताह के चक्र पर काम करता है, तो उसके लिए भी नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं। यह नियम 9 सितंबर 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो चुका है।

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किन वर्कर्स पर लागू होगा यह कानून और क्या बंद हुआ

कतर के श्रम कानून के दायरे में आने वाले सभी प्रवासी कामगारों पर यह नियम लागू होता है। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा घरेलू कामगार और फ्री जोन में काम करने वाले लोग भी इसके दायरे में आते हैं जो लेबर लॉ के अंतर्गत आते हैं। इस नए आदेश के बाद अब कैश या ओरेडू मनी वॉलेट जैसे वैकल्पिक तरीकों से वेतन देना पूरी तरह अवैध कर दिया गया है। ऐसा करने वाली कंपनियों पर डब्लूपीएस फ्रेमवर्क के तहत गैर-अनुपालन का जोखिम माना जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वेतन न मिलने पर कहां और कैसे करें शिकायत

यदि किसी कामगार को समय पर सैलरी नहीं मिलती है, तो उसे अपने पास रोजगार अनुबंध, बैंक स्टेटमेंट, पेलिप, QID कॉपी और संबंधित बातचीत के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने चाहिए। भुगतान न होने या डब्लूपीएस नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आधिकारिक Ministry of Labour portal पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए QID और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण करना होगा। इसके अलावा वर्कर मंत्रालय के हॉटलाइन नंबर 16008 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 92727 पर एसएमएस भेज सकते हैं जिसके लिए मैसेज में '5' लिखकर अपना QID या वीजा नंबर टाइप करना होगा। शिकायत दर्ज कराने के बाद कामगारों को अपना शिकायत संदर्भ नंबर संभाल कर रखना जरूरी है।

न्यूनतम वेतन और नियमों का उल्लंघन करने पर सजा

मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया है कि मूल वेतन के लिए न्यूनतम वेतन QR 1,000 तय है, जिसमें भोजन भत्ते के लिए QR 300 और आवास के लिए QR 500 शामिल हैं, जब तक कि नियोक्ता द्वारा सीधे यह सुविधा न दी जा रही हो। नियोक्ता इन न्यूनतम स्तरों को पूरा करने के लिए मौजूदा वेतन में कटौती नहीं कर सकते हैं। नियमों का पालन न करने पर श्रम मंत्रालय द्वारा कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को निलंबित किया जा सकता है। साथ ही प्रभावित श्रमिकों को मौजूदा श्रम सुधारों के तहत अपने नियोक्ता को बदलने या अनुबंध समाप्त करने का अधिकार मिल सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप official Ministry of Labour portal पर जा सकते हैं।

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