अरब जाने से पहले बैग से निकल दीजिए ये सारा सामान, नहीं तो अब नहीं मिलेगी एंट्री

रियाद/नई दिल्ली: सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों के लिए कस्टम और एयरपोर्ट सुरक्षा नियम बेहद सख्त हैं। बैग में गलती से भी शराब, नशीली दवाएं, हथियार, पटाखे, छिपे कैमरे या बिना अनुमति वाली प्रतिबंधित दवाएं मिल गईं, तो सामान जब्त हो सकता है, जुर्माना लग सकता है और मामला संबंधित एजेंसियों को सौंपा जा सकता है। कुछ मामलों में यात्री पर तस्करी का केस और जेल की कार्रवाई भी हो सकती है।
इन चीजों पर सबसे ज्यादा खतरा
सऊदी अरब की आधिकारिक जकात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के मुताबिक, यात्रियों को इन वस्तुओं से बचना चाहिए:
- शराब और हर तरह के नशीले पदार्थ।
- हथियार, गोलियां, पटाखे और विस्फोटक सामग्री।
- जासूसी उपकरण और छिपे कैमरे वाली घड़ियां, पेन या चश्मे।
- इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले उपकरण।
- स्पीड रडार डिटेक्टर।
- प्रतिबंधित तंबाकू या चबाने वाला तंबाकू।
- नकली नोट और नकली मुद्रा।
- अश्लील सामग्री वाली किताबें, डिस्क या स्टोरेज डिवाइस।
- बिना पंजीकरण वाली दवाएं, क्रीम, हर्बल उत्पाद और कॉस्मेटिक्स।
- गर्भपात की गोलियां और यौन उत्तेजक दवाएं।
- जायफल और उसका पाउडर।
- ‘गुरु’ फल, जिसे सऊदी कस्टम ने प्रतिबंधित वस्तुओं में शामिल किया है।
- जासूसी या निगरानी वाले गैजेट।

दवाएं ले जा रहे हैं तो सावधान
भारत से सऊदी जाने वाले यात्रियों के बैग में अक्सर दर्द निवारक, नींद की दवा, चिंता या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दवाएं होती हैं। यदि किसी दवा पर नियंत्रण लागू है या वह सऊदी अधिकारियों की मंजूरी मांगती है, तो केवल डॉक्टर की पर्ची पर्याप्त नहीं हो सकती।
यात्री को दवा के साथ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल रिपोर्ट और दवा की मूल पैकिंग रखनी चाहिए। प्रतिबंधित या नियंत्रित दवाओं के लिए संबंधित सऊदी प्राधिकरण की पूर्व अनुमति जरूरी हो सकती है। सऊदी कस्टम के अनुसार, ऐसी प्रतिबंधित वस्तुओं का खुलासा करना आवश्यक है।
कैश और सामान की भी सीमा
सऊदी अरब पहुंचते या वहां से निकलते समय यदि यात्री के पास 40,000 सऊदी रियाल या उससे अधिक नकद, सोना, कीमती धातु, आभूषण या अन्य वित्तीय साधन हैं, तो घोषणा करना अनिवार्य है।
व्यक्तिगत सामान या उपहार यदि 3,000 सऊदी रियाल से अधिक मूल्य के हों और व्यावसायिक मात्रा में हों, तो उन्हें भी घोषित करना पड़ सकता है। तंबाकू उत्पादों की मात्रा 200 सिगरेट या 500 ग्राम से अधिक होने पर भी घोषणा जरूरी है।
घोषणा नहीं की तो क्या होगा?
सऊदी कस्टम के मुताबिक, प्रतिबंधित या नियंत्रित वस्तु छिपाने पर:
- सामान जब्त किया जा सकता है।
- कस्टम जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यात्री को संबंधित अधिकारियों के हवाले किया जा सकता है।
- मामला कस्टम अदालत तक पहुंच सकता है।
- दोष साबित होने पर जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- दोबारा उल्लंघन करने पर सजा बढ़ सकती है।
40,000 सऊदी रियाल या उससे अधिक राशि की घोषणा नहीं करने पर पहली बार जब्त रकम के 25 प्रतिशत और दोबारा उल्लंघन पर 50 प्रतिशत तक जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। गंभीर मामलों में पूरी रकम जब्त हो सकती है और जेल की कार्रवाई भी संभव है।
एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ये काम करें
- अपना बैग खुद खोलकर जांचें।
- किसी दूसरे व्यक्ति का पैकेट या बंद पार्सल लेकर यात्रा न करें।
- दवाएं मूल पैकिंग और डॉक्टर की पर्ची के साथ रखें।
- शराब, पान-मसाला, तंबाकू, पटाखे, हथियार और संदिग्ध गैजेट निकाल दें।
- ज्यादा नकद, सोना या महंगे सामान की घोषणा करें।
- संदेह होने पर ग्रीन चैनल से न निकलें; कस्टम अधिकारी से पूछकर घोषणा करें।
एयरलाइन के बैगेज नियम भी अलग से जांचें—क्योंकि कुछ सामान सऊदी कस्टम में वैध होने के बावजूद विमान में ले जाना प्रतिबंधित हो सकता है।
प्रवेश नहीं मिलेगी—यह बात कितनी सही?
हर प्रतिबंधित वस्तु मिलने पर तुरंत प्रवेश रोक दिया जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कार्रवाई सामान, मात्रा, यात्री की मंशा और वस्तु की कानूनी श्रेणी पर निर्भर करती है। लेकिन शराब, नशीले पदार्थ, हथियार, नकली मुद्रा, छिपे कैमरे और बिना अनुमति वाली नियंत्रित दवाओं के मामले में जोखिम बहुत गंभीर है।
सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि संदिग्ध वस्तु लेकर यात्रा न करें और यदि गलती से बैग में रह गई हो, तो सुरक्षा जांच से पहले उसे एयरलाइन या कस्टम अधिकारियों को दिखाकर घोषित करें। छिपाने की कोशिश स्थिति को कहीं ज्यादा गंभीर बना सकती है।