कुवैत में बिना लाइसेंस पैसा ट्रांसफर या फाइनेंस देने वालों की रिपोर्ट करें: CBK
कुवैत सेंट्रल बैंक ने बिना लाइसेंस वित्तीय काम करने वालों की शिकायत करने की अपील की है। जानें कैसे करें रिपोर्ट।

कुवैत: कुवैत सेंट्रल बैंक (CBK) ने आम जनता के लिए एक जरूरी निर्देश जारी किया है। बैंक ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था मिले जो बिना आधिकारिक अनुमति के वित्तीय लेनदेन या ऑपरेशन कर रहा हो, तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करें।
रेगुलेटर ने आगाह किया है कि बिना लाइसेंस वाली गतिविधियों में शामिल होने से ग्राहकों के पैसों को बड़ा खतरा हो सकता है। साथ ही, ऐसी अनधिकृत गतिविधियां देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए भी जोखिम पैदा करती हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक आधिकारिक बयान में सेंट्रल बैंक ने स्पष्ट किया है कि कुछ खास कामों के लिए वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। इनमें पैसों का ट्रांसफर करना, फाइनेंस मुहैया कराना और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लिंक का संचालन करना शामिल है।
सेंट्रल बैंक के मुताबिक, ये कदम बिना लाइसेंस के चलने वाले वित्तीय ऑपरेशंस को रोकने और बाजार के सभी प्रतिभागियों के लिए एक सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा हैं।
शिकायतों को आसान बनाने के लिए सेंट्रल बैंक ने खास संचार चैनल बनाए हैं। नागरिक और निवासी किसी भी संदिग्ध संस्था या अनधिकृत काम की जानकारी 22972999 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल भेजकर दे सकते हैं।