Saudi Arabia New Law: रियाद में कंस्ट्रक्शन साइट्स से उड़ती धूल पर सख्त नियम लागू, आम जनता अब करेगी शिकायत.

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रहने वाले लोगों और वहां काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। Royal Commission for Riyadh City ने निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और गंदगी को लेकर आम जनता से बड़ी अपील की है। आयोग ने कहा है कि अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट से धूल उड़ने के नियम टूटते हैं, तो आम लोग इसकी सीधी शिकायत कर सकते हैं। यह कदम रियाद शहर की हवा को साफ सुथरा बनाने और लोगों की सेहत का ध्यान रखने के लिए उठाया गया है। इस बारे में जानकारी 31 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया के जरिए साझा की गई थी।
नियमों में हुआ बड़ा बदलाव और कड़े निर्देश
National Center for Environmental Compliance के साथ मिलकर रॉयल कमीशन ने 30 अगस्त 2026 को एक नया गाइडेंस डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसका नाम "Dust Control and Mitigation Procedures Guide for Construction Works in Riyadh City" रखा गया है। नए नियमों के मुताबिक, जिन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का क्षेत्रफल 2,000 square meters से ज्यादा है, उनके लिए कुछ खास इंतजाम करना अनिवार्य कर दिया गया है। इन साइट्स पर धूल दबाने वाली दवाइयों का छिड़काव, खुदाई के वक्त पानी का छिड़काव, कच्चे सामान के ढेर को ढककर रखना और गाड़ियों के पहिये धोने की मशीनें लगाना अब जरूरी हो गया है। इसके अलावा, निर्माण स्थलों पर धूल मापने वाले यंत्र भी लगाने होंगे और तेज हवा चलने पर धूल उड़ाने वाले काम पूरी तरह रोकने होंगे।
नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना
अगर कोई ठेकेदार या कंपनी इन पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसे बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 Saudi Riyals तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। रॉयल कमीशन ने यह भी साफ कर दिया है कि काम के दौरान पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए ताकि पर्यावरण बचाने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी सही इस्तेमाल हो सके। आप इस बारे में पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट Royal Commission for Riyadh City पर जाकर देख सकते हैं, और विस्तृत दस्तावेज यहाँ Dust Control Guide से डाउनलोड कर सकते हैं। रियाद में रहने वाले भारतीय और अन्य प्रवासी भी अब शहर को प्रदूषण मुक्त रखने में अपनी सीधी भागीदारी निभा सकते हैं।