Riyadh Rent Rules: रियाद में घर का किराया हुआ कम, जानिए क्या है नया नियम और कैसे मिली राहत.

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। शहर में घर के किराए पर होने वाला खर्च अब घटकर मात्र 15 प्रतिशत पर आ गया है, जो पहले सितंबर 2025 में 17.5 प्रतिशत से भी ज्यादा हुआ करता था। इस बात की आधिकारिक जानकारी Real Estate General Authority (REGA) के सीईओ Abdullah Al-Hammad ने दी है। किंग साउद यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इन आंकड़ों को सबके सामने रखा और बताया कि कैसे सरकार की सही नीतियों की वजह से प्रॉपर्टी मार्केट में संतुलन बन पा रहा है।
किराए के बोझ से आम जनता को राहत
अब्दुल अल-হাম্মাদ ने अपने संबोधन में बताया कि इन बदलावों से पहले समाज के सबसे गरीब और कमजोर परिवारों को अपनी कमाई का 30 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा केवल घर का किराया चुकाने में ही खर्च करना पड़ता था। इससे आम आदमी की जेब पर बहुत भारी असर पड़ता था और घर चलाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब सरकार के लगातार प्रयासों से हालात सुधरने लगे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ये सभी कदम देश के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री Mohammed bin Salman के निर्देशों के तहत उठाए जा रहे हैं, जिनके तहत रियल मौर बाजार की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाती है और समय-समय पर रिपोर्ट तैयार की जाती है।
रियाद में किराए को लेकर लागू किए गए नए नियम
प्रॉपर्टी मार्केट में बढ़ती कीमतों को रोकने और आम जनता को बचाने के लिए रियाद शहर की शहरी सीमा के भीतर एक बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ मकान मालिकों के लिए रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही तरह के लीज कॉन्ट्रैक्ट्स पर अगले पाँच साल के लिए किराए में सालाना बढ़ोतरी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जिन खाली घरों या कमर्शियल जगहों को पहले किराए पर दिया जा चुका है, उनका कुल किराया वही रहेगा जो उस प्रॉपर्टी के सबसे आखिरी Ejar contract में तय किया गया था। वहीं जो प्रॉपर्टी पहले कभी किराए पर नहीं दी गई हैं, उनका किराया मकान मालिक और किराएदार आपस में मिलकर तय करेंगे।
नोटिस पीरियड के नियमों में भी हुआ बड़ा बदलाव
इसके अलावा किराएदारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नोटिस के नियमों में भी संशोधन किया गया है। यदि कोई मकान मालिक अपने किसी निजी इस्तेमाल के लिए या फिर अपने परिवार के किसी बेहद करीबी सदस्य के रहने के लिए पुराना रेजिडेंशियल लीज रिन्यू नहीं करना चाहता है, तो उसे अब किराएदार को बहुत पहले बताना होगा। ऐसे मामलों में मकान मालिक को लीज खत्म होने से कम से कम 365 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर मकान मालिक तय समय यानी 365 दिन से कम समय बाकी रहते हुए नोटिस देता है, तो वह एग्रीमेंट तब तक आगे बढ़ाया जाएगा जब तक कि किराएदार को आधिकारिक रूप से नोटिस मिलने की तारीख से पूरा एक साल पूरा नहीं हो जाता।