सऊदी अरब: प्रवासी कर्मचारियों की वार्षिक छुट्टी को आगे बढ़ाने के नियमों पर HRSD की बड़ी सफाई

सऊदी अरब में काम कर रहे प्रवासी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (HRSD) ने सऊदी श्रम कानून के तहत वार्षिक छुट्टी (Annual Leave) से जुड़े नियमों को एक बार फिर स्पष्ट किया है। मंत्रालय ने बताया है कि सामान्य तौर पर कर्मचारियों को उसी साल अपनी छुट्टी लेनी चाहिए जिस साल उन्होंने इसे कमाया है, लेकिन कुछ विशेष कानूनी शर्तों के तहत इस छुट्टी को आगे बढ़ाना (Postpone) संभव है।
नियमों के मुताबिक, जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि पांच साल से कम है, वे कम से कम 21 दिनों की सवैतनिक छुट्टी के हकदार हैं। वहीं, पांच या उससे अधिक वर्षों तक लगातार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह अवधि कम से कम 30 दिन निर्धारित की गई है। कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि वह छुट्टी की तारीखों की सूचना कम से कम 30 दिन पहले दे और छुट्टी का वेतन अग्रिम रूप से भुगतान करे।
छुट्टी आगे बढ़ाने की शर्तें और सीमाएं
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि नियोक्ता (Employer) और कर्मचारी दोनों के बीच आपसी सहमति हो, तो वार्षिक छुट्टी को अगले वर्ष के लिए टाला जा सकता है। इसके अलावा, काम की अधिकता या परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के कारण, नियोक्ता छुट्टी को पात्रता वर्ष समाप्त होने के बाद अधिकतम 90 दिनों तक आगे बढ़ा सकता है।
हालांकि, यदि इस अवधि को 90 दिनों से अधिक बढ़ाना हो, तो इसके लिए कर्मचारी की लिखित सहमति अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी स्थिति में छुट्टी को उस वर्ष के अंत तक ही आगे बढ़ाया जा सकता है, जो छुट्टी अर्जित करने वाले वर्ष के ठीक बाद आता है।
कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून में यह भी प्रावधान है कि कोई भी कर्मचारी अपनी छुट्टी के अधिकार को छोड़ नहीं सकता और न ही नौकरी के दौरान छुट्टी के बदले नकद राशि स्वीकार कर सकता है। हालांकि, यदि रोजगार अनुबंध समाप्त होता है, तो कर्मचारी अपनी बची हुई छुट्टियों के लिए वित्तीय मुआवजे का हकदार होगा, जिसमें सेवा के आंशिक वर्षों के लिए आनुपातिक भुगतान भी शामिल होगा।