Saudi Arabia New Rule: सऊदी अरब में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नौकरियों में 70% सौदीकरण का ऐलान, फरवरी 2027 से लागू होगा नियम

Sushma Kumari11 September 20263 min read21 viewsSaudi
Saudi Arabia New Rule: सऊदी अरब में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नौकरियों में 70% सौदीकरण का ऐलान, फरवरी 2027 से लागू होगा नियम

सऊदी अरब में नौकरी करने वाले प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सऊदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए एक नया नियम जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में विदेशी कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है। सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने नगर पालिका और आवास मंत्रालय के साथ मिलकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़े खास पदों पर 70% सौदीकरण यानी सऊदी नागरिकों को नौकरी देना अनिवार्य कर दिया गया है।

यह नया नियम आधिकारिक तौर पर 14 फरवरी 2027 से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने कंपनियों को अपनी व्यवस्था सुधारने के लिए समय दिया है क्योंकि इस फैसले की घोषणा 13 अगस्त 2026 को ही कर दी गई थी। इस नए आदेश के बाद कंपनियों को अपने स्टाफ में बदलाव करने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है ताकि वे समय रहते नियमों का पालन कर सकें।

किन पदों पर लागू होगा यह नया नियम

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यह नया नियम उन सभी कंपनियों पर लागू होगा जिनमें कम से कम तीन या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। सरकार ने इसके लिए तीन विशेष पदों की पहचान की है। पहला पद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर है जिसका ऑक्यूपेशनल कोड 121314 है। दूसरा पद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियर है जिसका कोड 214909 है और तीसरा पद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है जिसका कोड 242108 तय किया गया है।

कंपनियों को यह बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि कर्मचारियों की गिनती ऑफिस के अंदर बोले जाने वाले नामों से नहीं होगी, बल्कि सरकारी सिस्टम में जो उनका आधिकारिक पद दर्ज है, उसी के आधार पर यह प्रतिशत निकाला जाएगा। अगर किसी कंपनी में इन तीनों कैटेगरी के कुल पांच कर्मचारी काम करते हैं, तो नियम के हिसाब से 70 प्रतिशत यानी 3.5 होता है, जिसे बढ़ाकर चार मान लिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी कंपनी को कम से कम चार सऊदी नागरिकों को नौकरी पर रखना ही होगा।

निटाकात प्रणाली और कंपनियों के लिए चेतावनी

यह नया नियम पहले से चल रही निटाकात प्रणाली के साथ-साथ लागू रहेगा। अगर किसी पद पर पहले से ही किसी दूसरे नियम के तहत इससे ज्यादा प्रतिशत का सौदीकरण अनिवार्य किया गया है, तो फिर वही सख्त नियम लागू माना जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई भी कंपनी सिर्फ नाम बदलने का नाटक करके इस नियम से बच नहीं सकती है। अगर कोई कंपनी काम वही रखती है लेकिन सिर्फ कागजों में जॉब टाइटल बदल देती है, तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

तय की गई तारीख यानी 14 फरवरी 2027 के बाद अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त श्रम पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भारतीय प्रवासियों के लिए जरूरी सलाह

सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय प्रोफेशनल्स को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत अपनी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से बात करें। उन्हें अपने सरकारी कागजों में दर्ज ऑक्यूपेशनल कोड की जांच करनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि वे इस दायरे में आते हैं या नहीं।

यदि किसी भारतीय नागरिक को वहां किसी भी तरह की नौकरी से जुड़ी समस्या या कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कोई परेशानी आती है, तो वे मदद के लिए रियाद स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। मदद के लिए दूतावास का 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर 00-966-11-4884697 है, व्हाट्सएप नंबर 00966-542126748 है, श्रम सहायता लाइन 00-966-11-4804554 है और दूतावास का स्विचबोर्ड नंबर 00-966-11-4884144 है। इन नंबरों पर संपर्क करके प्रवासी अपनी किसी भी शिकायत का समाधान पा सकते हैं।

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