Saudi Arabia Visa Rules: सऊदी अरब ने घरेलू कामगारों के लिए बनाए नए नियम, अब मिलेगा फाइनल एग्जिट वीज़ा.

सऊदी अरब में काम करने वाले घरेलू कामगारों और उनको नौकरी पर रखने वाले नियोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है। सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स ने यह घोषणा की है कि अब नियोक्ता उन घरेलू श्रमिकों के लिए फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी कर सकते हैं, जिनका अभी तक रेसिडेंसी परमिट यानी इकामा नहीं बना है। यह नई सुविधा कामगारों के 90-दिन के प्रोबेशनरी पीरियड यानी परीक्षण काल के दौरान एब्सेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस कदम से उन लोगों को राहत मिलेगी जो शुरुआती दिनों में ही कामगारों से संतुष्ट नहीं होते हैं।
पात्रता और शर्तें
इस नई सेवा का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहले यह जरूरी है कि कामगार का नाम मृत व्यक्तियों की सूची में दर्ज न हो और न ही उसे काम से अनुपस्थित यानी भागा हुआ घोषित किया गया हो। इसके अलावा, श्रमिक का सऊदी अरब के भीतर मौजूद होना बेहद जरूरी है। सऊदी प्रशासन के नियमों के अनुसार कामगार का ट्रैफिक रिकॉर्ड भी पूरी तरह साफ होना चाहिए और उसके पासपोर्ट की वैधता कम से कम 60 दिन की होनी चाहिए। इन सभी मानकों को पूरा करने के बाद ही फाइनल एग्जिट वीज़ा की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।
प्रोबेशनरी पीरियड के नियम
मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के नियमों के मुताबिक, नियोक्ता और घरेलू कामगार को अधिकतम 90 दिनों के प्रोबेशन पीरियड के लिए एक लिखित अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होते हैं। यह समयसीमा मालिक को कामगार की पेशेवर क्षमता और उसके व्यक्तिगत आचरण को परखने का मौका देती है। इस दौरान दोनों पक्षों को यह कानूनी अधिकार रहता है कि वे बिना किसी बड़ी परेशानी के आपसी सहमति से या अपनी ओर से रोजगार अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी घरेलू कामगार को एक ही मालिक द्वारा एक से अधिक बार प्रोबेशन पर नहीं रखा जा सकता है, जब तक कि दोनों पक्ष शुरुआती काम की तुलना में नौकरी की भूमिका बदलने पर सहमत न हों।