Saudi Arabia News: सऊदी अरब में बड़ा सुरक्षा अभियान, एक हफ्ते में 14 हजार से ज्यादा अवैध प्रवासी गिरफ्तार और देश से निकाले गए.

सऊदी अरब की सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में कड़ा सुरक्षा अभियान चलाते हुए रेसिडेंसी, श्रम और बॉर्डर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 14,434 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह संयुक्त फील्ड अभियान 20 अगस्त से 26 अगस्त 2026 के बीच किंगडम के सभी क्षेत्रों में चलाया गया था। कानून की सभी ज़रूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद सरकार ने इसी अवधि के दौरान कुल 14,905 प्रवासियों को उनके गृह देशों में वापस डिपोर्ट यानी देश से बाहर कर दिया है। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय कामगारों और अन्य प्रवासियों के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि स्थानीय कानूनों का पालन करना कितना अहम है, क्योंकि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है।
सख्त सुरक्षा अभियान और पिछले आंकड़े
सऊदी अरब के Ministry of Interior यानी गृह मंत्रालय के अनुसार यह देशव्यापी अभियान लगातार जारी है ताकि अवैध रूप से रहने वालों और नियमों को तोड़ने वालों पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। इससे पहले वाले हफ्ते यानी 13 अगस्त से 19 अगस्त 2026 के बीच भी अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 14,260 लोगों को गिरफ्तार किया था और 13,724 लोगों को डिपोर्ट किया था। सरकार की यह सख्त नीति साफ दिखाती है कि नियमों को ताक पर रखकर रहने वालों के लिए किंगडम में कोई जगह नहीं बची है।
अवैध प्रवासियों की मदद करने वालों पर भारी जुर्माना
सऊदी प्रशासन ने केवल नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ही शिकंजा नहीं कसा है, बल्कि उन लोगों को भी कड़ी चेतावनी दी है जो ऐसे प्रवासियों की किसी भी तरह से मदद करते हैं। जो कोई भी अवैध घुसपैठ में मदद करेगा, शरण देगा या किसी अवैध कामगार को नौकरी पर रखेगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे बड़े अपराधों में शामिल पाए जाने वाले लोगों को अधिकतम 15 साल तक की जेल, 10 लाख सऊदी रियाल तक का भारी जुर्माना और अपराध में इस्तेमाल होने वाले वाहनों या संपत्तियों की जब्ती जैसी सजा मिल सकती है।
सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट और अनधिकृत काम पर नया फरमान
गृह मंत्रालय ने 25 अगस्त 2026 को प्रवासियों के खुद के काम यानी सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक खास चेतावनी भी जारी की थी। अगर कोई प्रवासी पहली बार नियमों का उल्लंघन करते हुए खुद का unauthorized काम करता पकड़ा जाता है, तो उसे 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना देना होगा। वहीं, बार-बार नियम तोड़ने पर जुर्माने की रकम बढ़कर 25,000 सऊदी रियाल हो जाएगी, साथ ही जेल की हवा भी खानी होगी और देश से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। जो नियोक्ता या मालिक ऐसे कामगारों को बिना अनुमति के काम पर रखते हैं, उन्हें 100,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना और छह महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। मंत्रालय ने सभी नागरिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वे मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में 911 इमरजेंसी हॉटलाइन पर या किंगडम के बाकी सभी क्षेत्रों में 999 और 996 पर कॉल करके किसी भी संदिग्ध उल्लंघन की तुरंत सूचना दें।