Saudi Arabia Recruitment Rules: सऊदी अरब में फर्जी एजेंटों पर बड़ी कार्रवाई, 10 कंपनियों पर भारी जुर्माना.

सऊदी अरब में बिना लाइसेंस के नौकरी और रिक्रूटमेंट का काम करने वाले लोगों और कंपनियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। Saudi Ministry of Human Resources and Social Development ने देश भर में अभियान चलाकर कुल 10 ऐसी संस्थाओं की पहचान की है जो नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से लोगों को काम पर रखने का कारोबार चला रही थीं। इन फर्जी ऑपरेटरों में सामान्य सेवा कार्यालय, व्यक्तिगत फर्म और वेबसाइट्स व ऐप्स के जरिए चलने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं, जिन पर सरकार ने कड़ी नजर रखी हुई है।
अवैध रिक्रूटमेंट पर कड़ा जुर्माना
सऊदी कानूनों के मुताबिक बिना अनुमति के लोगों को नौकरी पर रखना या रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाना एक गंभीर अपराध माना जाता है। प्रशासन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले इन 10 संस्थानों पर SR250,000 तक का भारी जुर्माना लगाया है। सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि सजा का यह नियम पूरी तरह से प्रगतिशील यानी बढ़ता हुआ है। इसके तहत पहली बार पकड़े जाने पर SR200,000 का जुर्माना लगता है, दूसरी बार ऐसा करने पर यह रकम बढ़कर SR220,000 हो जाती है, और तीसरी बार नियम तोड़ने पर यह जुर्माना सीधे SR250,000 तक पहुंच जाता है। सऊदी अधिकारियों ने यह भी बताया कि उनकी नजर सिर्फ दफ्तरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया, डिजिटल विज्ञापनों और मोबाइल ऐप्स पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है।
म्यूaned प्लेटफॉर्म का करें इस्तेमाल
आम नागरिकों और प्रवासियों को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाने के लिए मंत्रालय ने हमेशा Musaned प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की सलाह दी है। इस आधिकारिक पोर्टल के जरिए घरेलू कामगारों को नौकरी पर रखना, उनकी सेवा का ट्रांसफर करना और तय फीस का भुगतान करना बेहद आसान और सुरक्षित है। मूसनेद के माध्यम से लोगों को पूरी तरह लाइसेंस प्राप्त दफ्तरों, कामगारों की प्रोफाइल, सही दस्तावेजों वाले अनुबंध और आधिकारिक पेमेंट चैनल की जानकारी मिलती है जिससे बिचौलियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसके अलावा अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कमर्शियल रजिस्ट्रेशन यानी व्यापारिक पंजीकरण होना किसी भी दफ्तर को रिक्रूटमेंट सेवाएं देने का अधिकार नहीं देता है।
भारतीय नौकरी चाहने वालों के लिए जरूरी सलाह
सऊदी अरब जाने का सपना देखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए भारत सरकार के रियाद स्थित दूतावास ने बेहद महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दूतावास का कहना है कि नौकरी चाहने वाले लोग केवल उन्हीं रिक्रूटिंग एजेंटों से संपर्क करें जो आधिकारिक eMigrate पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। विदेश जाने से पहले उम्मीदवारों को एजेंट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सऊदी नियोक्ता की पूरी जानकारी, डिमांड लेटर और पावर ऑफ अटॉर्नी की अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। रोजगार अनुबंध में वेतन, काम का पद, ड्यूटी के नियम, रहने की जगह, परिवहन और छुट्टी के फायदों के बारे में साफ-साफ लिखा होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही कामगारों के पास वैध वर्क वीजा होना अनिवार्य है, क्योंकि टूरिस्ट वीजा पर जाकर नौकरी करना कानूनन अपराध है। महिला घरेलू कामगारों के लिए खास सुरक्षा नियम बनाए गए हैं, जिनमें दूतावास से सत्यापित दस्तावेज और न्यूनतम आयु सीमा का होना जरूरी है।
इन बातों का रखें खास ख्याल
प्रशासन और दूतावास दोनों ने ही नौकरी चाहने वालों को कुछ खास बातों से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। यदि कोई एजेंट बिना किसी इंटरव्यू के सीधा वीजा देने का वादा करे, व्हाट्सएप या पर्सनल बैंक खातों में एडवांस पैसे मांगे, या फिर ई-माइग्रेट पोर्टल पर अपनी जानकारी दिखाने से बचे, तो समझ जाएं कि वह फर्जी है। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या फर्जी एजेंट की शिकायत के लिए सऊदी मंत्रालय के एकीकृत नंबर 19911 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर, सऊदी अरब में किसी भी तरह की परेशानी या शिकायत होने पर भारतीय श्रमिक दूतावास के 24/7 टोल-फ्री PBSK हेल्पलाइन नंबर 800 247 1234 या फिर MADAD पोर्टल के जरिए मदद मांग सकते हैं।