सऊदी अरब में दो साल से कम पुरानी कंपनियां अब सिर्फ 5 विदेशी वर्क वीजा ले पाएंगी
सऊदी अरब में नए स्टार्टअप्स के लिए विदेशी वर्क वीजा की सीमा 5 तय की गई है। जानिए नए नियमों और निताकात स्टेटस का असर।

रियाद: सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) ने नए स्टार्टअप्स और कंपनियों के लिए विदेशी वर्क वीजा की संख्या पर पाबंदी लगा दी है। किवा (Qiwa) प्लेटफॉर्म के जरिए लागू किए गए इस नए नियम के तहत, जिन कंपनियों को शुरू हुए अभी दो साल से कम समय हुआ है, वे अधिकतम पांच विदेशी वर्क वीजा ही ले सकेंगी।
यह कदम किंगडम के विजन 2030 के तहत 'सऊदीकरण' (Saudization) के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को रोजगार के अधिक अवसर देना और कार्यबल का राष्ट्रीयकरण करना है।
पुरानी कंपनियों के लिए नियम अलग रखे गए हैं। ऐसी फर्में जो दो साल से अधिक समय से काम कर रही हैं, उन्हें 50 तक वीजा कोटा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उनका निताकात (Nitaqat) स्टेटस 'मीडियम ग्रीन' या उससे ऊपर होना अनिवार्य है।
फ्रैगोमेन और केपीएमजी (Flash Alert 2026-157) के अलर्ट्स के मुताबिक, इस नियामक अपडेट की जानकारी जून 2026 के आसपास किवा प्लेटफॉर्म पर दी गई थी, जिसे 2 नवंबर 2026 को फिर से मीडिया में चर्चा मिली। सऊदी गजट ने भी इन आवश्यकताओं की रिपोर्ट दी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से टेक और सर्विस सेक्टर के स्टार्टअप्स की ग्रोथ धीमी हो सकती है, क्योंकि उन्हें विदेशी विशेषज्ञों की जरूरत होती है। इसका सीधा असर भारत और दक्षिण एशिया के उन नौकरी खोजने वालों पर पड़ेगा जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं।
कंपनियों को अपनी भर्ती क्षमता बढ़ाने के लिए अब तय अनुपालन मानकों (compliance benchmarks) को पूरा करना होगा। नियोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपडेट के लिए अपने निताकात और किवा प्रोफाइल की निगरानी करते रहें। वहीं, विदेशी कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे नौकरी ज्वाइन करने से पहले कंपनी की उम्र और उसके कंप्लायंस स्टेटस की जांच जरूर कर लें।