Saudi Arabia में बढ़ी धूप में काम करने की पाबंदी, अब 15 सितंबर तक लागू रहेगा नया नियम।

सऊदी अरब में गर्मी के मौसम को देखते हुए कामगारों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि सीधी धूप में बाहर काम करने पर लगाया गया मौसमी प्रतिबंध अब 15 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। यह नियम पहले से चल रहा था जिसे अब 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि मजदूरों को तेज धूप और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके।
दोपहर के समय काम करने पर पूरी तरह रोक
यह नियम निजी सेक्टर की कंपनियों पर लागू होता है जिनके मजदूर दोपहर के समय खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक किसी भी मजदूर से सीधी धूप में काम नहीं कराया जा सकता है। यह प्रतिबंध इस साल 15 जून 2026 को शुरू हुआ था। इस नियम के दायरे में कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य, सड़क का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रखरखाव का काम, डिलीवरी सपोर्ट और बागवानी जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य कामगारों को चिलचिलाती धूप, डिहाइड्रेशन और हीट एग्जॉस्ट यानी अत्यधिक थकान से बचाना है। पिछले साल इस नियम का पालन कराने में नियोक्ताओं की ओर से 94 प्रतिशत का अनुपालन रेट देखा गया था जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा है।
भारतीय प्रवासियों के लिए क्या हैं मायने
जेद्दा स्थित भारतीय कंसुलट के अनुसार सऊदी अरब में लगभग 2.7 मिलियन यानी 27 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं। इनमें से बहुत से भारतीय वर्कर कांट्रैक्टिंग, इंडस्ट्रियल सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर जैसी जगहों पर काम करते हैं। इसलिए यह नियम हमारे देश के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कंपनियों और मालिकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे तयशुदा तीन घंटों के दौरान काम पूरी तरह बंद रखें। इसके साथ ही मजदूरों के लिए छांव वाली जगह पर आराम करने का इंतजाम, पीने के लिए पर्याप्त साफ पानी और सुरक्षा के लिए जरूरी सामान उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। कंपनियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कामगारों की सेहत पर लगातार नजर रखें ताकि चक्कर आना, कमजोरी, तेज सिरदर्द, उलझन, मितली या बेहोशी जैसे हीट-स्ट्रेस के लक्षण दिखते ही तुरंत मदद मिल सके।
नियम तोड़ने पर यहां करें शिकायत
सभी कामगारों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने काम का समय इस तरह सेट करें कि दोपहर के उस वर्जित समय में उन्हें धूप में बिल्कुल न रहना पड़े। अगर कोई कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती है और जबरन काम करवाती है, तो इसकी शिकायत तुरंत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत करने के लिए MHRSD के यूनिफाइड हेल्पलाइन नंबर 19911 पर फोन किया जा सकता है या फिर मंत्रालय के आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐप या हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराते समय कंपनी का नाम, उसकी सही जगह और घटना के समय की पूरी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा जिन भारतीय नागरिकों को श्रम विवाद या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी किसी भी प्रकार की कानूनी मदद की जरूरत है, वे रियाद स्थित भारतीय दूतावास या जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास से संपर्क कर सकते हैं।
भले ही यह विशेष मौसमी दोपहर का प्रतिबंध 15 सितंबर को समाप्त हो जाएगा, लेकिन कंपनियों और मालिकों की यह कानूनी जिम्मेदारी हमेशा बनी रहती है कि वे काम की जगह पर सामान्य सुरक्षा और सेहत के मानकों को पूरा करें। कामगारों को यह भी ध्यान रखना होगा कि दोपहर के समय काम रोकने का यह कड़ा नियम सितंबर महीने के मध्य तक पूरी सख्ती के साथ लागू रहेगा ताकि किसी भी मजदूर की जान जोखिम में न पड़े।