Saudi Arabia Transport: सऊदी अरब ने ट्रांसपोर्ट कंपनियों को दी बड़ी राहत, अब इस तारीख़ तक बढ़ा दी डेडलाइन.

Sushma Kumari11 September 20262 min read27 viewsSaudi
Saudi Arabia Transport: सऊदी अरब ने ट्रांसपोर्ट कंपनियों को दी बड़ी राहत, अब इस तारीख़ तक बढ़ा दी डेडलाइन.

सऊदी अरब की सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए नियमों का पालन करने की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी यानी TGA ने माल ढुलाई और प्राइवेट पैसेंजर बस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के लिए अनुपालन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इस नए फैसले के तहत अब सभी संबंधित कंपनियों को अपने कागजात और कामकाज को दुरुस्त करने के लिए फरवरी 27, 2027 तक का समय मिल गया है। इस कदम से वहां काम कर रहे लोगों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को बड़ी सहूलियत होगी ताकि वे बिना किसी हड़बड़ी के अपने कानूनी कागजात पूरे कर सकें।

किसने दी है यह मंजूरी और क्या है मकसद

यह महत्वपूर्ण फैसला परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के मंत्री और TGA बोर्ड के चेयरमैन इंजीनियर Saleh bin Nasser Al-Jasser की मंजूरी के बाद लिया गया है। उन्होंने इस संबंध में सितंबर 11, 2026 को दो अहम मंत्रिस्तरीय फैसले जारी किए थे। इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय करने वाले लोगों को पर्याप्त समय देना है ताकि वे देश के लैंड ट्रांसपोर्ट कानून और उसके नियमों के मुताबिक अपनी गतिविधियों को सही कर सकें। सरकार चाहती है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करने वाली हर कंपनी कानूनी दायरे में रहकर अपना काम करे ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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प्राइवेट बस और भारी माल ढुलाई के लिए नए निर्देश

इस बढ़ाई गई समयसीमा के दायरे में कई तरह के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को शामिल किया गया है। प्राइवेट पैसेंजर बस चलाने वाले ऑपरेटरों को अपने कमर्शियल रजिस्ट्रेशन में नई गतिविधियों को जोड़ने और नियमों के मुताबिक अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। इसके अलावा, भारी माल ढुलाई करने वाली कंपनियों को, चाहे वे कमर्शियल हों या नॉन-कमर्शियल, अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 'प्राइवेट ट्रांसपोर्ट' से बदलकर 'पब्लिक ट्रांसपोर्ट' में ट्रांसफर करना होगा। इन कंपनियों के पास अपनी गाड़ियों के बेड़े के लिए ऑपरेटिंग कार्ड जारी कराने का काम पूरा करने के लिए भी 2027 की डेडलाइन तक का वक्त है।

लाइट फ्रेट और ड्राइवर कार्ड से जुड़े नियम

हल्की माल ढुलाई यानी लाइट फ्रेट ट्रांसपोर्ट का काम करने वाली कंपनियों को भी इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। इन कंपनियों को अपने चालकों के लिए प्रोफेशनल ड्राइवर कार्ड जारी करने और उनके कामकाजी स्टेटस को सरकारी नियमों के अनुसार सही करने के लिए लंबा समय दिया गया है। इसके अलावा सड़क पर चलने वाले सभी ट्रांसपोर्ट संस्थानों के लिए कमर्शियल रजिस्ट्री में नई गतिविधियों को शामिल करने की ग्रेस पीरियड को भी बढ़ा दिया गया है। फॉर्मल ऑपरेटिंग लाइसेंस हासिल करने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी होता है। अथॉरिटी ने इस बात पर जोर दिया है कि इन उपायों का मुख्य मकसद देश भर में ट्रांसपोर्ट गतिविधियों की कानूनी निरंतरता को बनाए रखना और नियमों के पालन को बेहतर करना है।

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