Saudi Arabia का बड़ा कदम, प्रवासी कामगारों के लिए जारी किए गए 1,360 कलेक्टिव हाउसिंग लाइसेंस

Praggya Singh sabal3 September 20263 min read34 viewsSaudi
Saudi Arabia का बड़ा कदम, प्रवासी कामगारों के लिए जारी किए गए 1,360 कलेक्टिव हाउसिंग लाइसेंस

सऊदी अरब में रहने वाले लाखों प्रवासी कामगारों और विशेष रूप से भारतीय कामगारों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सऊदी अरब की Ministry of Municipalities and Housing ने 3 सितंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण घोषणा के तहत 1,360 कलेक्टिव हाउसिंग लाइसेंस जारी करने की जानकारी दी है। इस योजना से देश भर में काम कर रहे लगभग एक मिलियन यानी दस लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को सीधा लाभ मिलेगा। यह पूरी पहल 2025 में शुरू किए गए National Program for the Development of Collective Housing के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य सऊदी विजन 2030 के तहत क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम के अनुसार लेबर हाउसिंग के मानकों में सुधार करना है।

नियम और मानक क्या हैं

नए नियमों के दायरे में उन सभी कमर्शियल संस्थानों को शामिल किया गया है जिनके पास 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इन सभी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने कर्मचारियों को लाइसेंस प्राप्त कलेक्टिव हाउसिंग या फिर सरकार द्वारा स्वीकृत वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराएं। सरकार की तरफ से इन आवासों के लिए बहुत ही सख्त स्वास्थ्य, सुरक्षा और तकनीकी मानक तय किए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक हर एक कामगार के लिए कमरे में कम से कम 4 square meters की जगह होनी चाहिए। इसके अलावा एक कमरे में अधिकतम 8 workers ही रह सकते हैं और कमरे की छत की ऊंचाई कम से कम 2.5 meters होनी जरूरी है।

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स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यह भी निर्देश दिए गए हैं कि हर 8 workers पर कम से कम एक बाथरूम की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही सभी कमरों में प्राकृतिक हवा यानी नेचुरल वेंटिलेशन या फिर एयर कंडीशनिंग का होना अनिवार्य किया गया है ताकि किसी भी कामगार को रहने में परेशानी न हो। इन सभी नियमों की पूरी जानकारी आधिकारिक Saudi Press Agency पोर्टल पर भी साझा की गई है, जहां से लोग और कंपनियां इन दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी देख सकते हैं।

निरीक्षण अभियान और सरकारी विभागों का तालमेल

इस पूरी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुल 10 government entities मिलकर काम कर रही हैं। ये सभी विभाग लगातार निरीक्षण अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनियां इन सभी नियमों का ठीक से पालन कर रही हैं या नहीं। मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई भी कंपनी लाइसेंस लेने में विफल रहती है या नियमों का उल्लंघन करती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है और कुछ सरकारी सेवाओं तक उसकी पहुंच को भी निलंबित किया जा सकता है।

कामगारों के रहने की यह जगहें हमेशा सुरक्षित और टिकाऊ बनी रहें, इसके लिए Ministry of Human Resources and Social Development और Ministry of Municipalities and Housing दोनों मिलकर आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। इस बारे में अधिक और विस्तृत जानकारी आधिकारिक SPA वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। इस नियम से भारत और अन्य देशों से सऊदी अरब में नौकरी करने जाने वाले आम प्रवासियों के जीवन स्तर में काफी सुधार आएगा और उन्हें बेहतर रहने की सुविधा मिलेगी।

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