Saudi Arabia में शुरू हुआ छठा शिकार सीजन, बढ़ गया कोटा और बदल गए सारे नियम.

सऊदी अरब में पर्यावरण प्रेमियों और शौकीनों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नेशनल सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ यानी NCW ने देश में छठे विनियमित शिकार सीजन की शुरुआत कर दी है। यह नया सीजन मंगलवार, 1 सितंबर 2026 से शुरू हो गया है और यह आगामी 31 जनवरी 2027 तक पूरी तरह से जारी रहेगा। इस बार सरकार ने नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं ताकि पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जा सके और प्राकृतिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल न हो सके।
शिकार के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव और बढ़ा कोटा
इस बार के सीजन में नेशनल सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ ने राष्ट्रीय शिकार कोटे में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही कुल उपलब्ध शिकार लाइसेंसों की संख्या में भी 34 प्रतिशत की भारी वृद्धि की गई है। सरकार ने इस बार शिकार के लिए अनुमति प्राप्त प्रजातियों की संख्या को बढ़ाकर कुल 30 कर दिया है। जो लोग बाज यानी फाल्कन के जरिए शिकार करते हैं, उनके लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि वे अपने परमिट को वैध फाल्कन ओनरशिप सर्टिफिकेट या पासपोर्ट से लिंक करवाएं। इससे डेटा की सटीकता बनी रहेगी और नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा।
किन तरीकों से कर सकते हैं शिकार और कहां है रोक
जमीनी स्तर पर शिकार करने के लिए केवल उन्हीं जीवों को चुना जा सकता है जिन्हें NCW ने मंजूरी दी है। इन सभी स्वीकृत जानवरों के नाम आधिकारिक वेबसाइट और Fitri प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। शिकार करने के लिए केवल वही तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनकी अनुमति दी गई है, जैसे कि हवा या गैस से चलने वाली राइफलें जिनमें गनपाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप फाल्कन यानी बाज के जरिए शिकार कर रहे हैं, तो आपका सऊदी फाल्कन क्लब में रजिस्टर्ड होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा, सभी शिकारियों को Fitri प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपना परमिट लेना होगा।
खतरे में पड़े जंगली जीवों का शिकार करना हमेशा के लिए प्रतिबंधित है। इसके अलावा घनी आबादी वाले इलाकों जैसे शहर, गांव, फार्म हाउस और विश्राम गृहों के पास शिकार करने की सख्त मनाही है। सैन्य, औद्योगिक या किसी भी जरूरी सरकारी ठिकाने के आसपास भी शिकार करना गैरकानूनी माना जाएगा। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्रों, बड़े विकास प्रोजेक्ट्स जैसे NEOM, क्यूडिया और रेड सी प्रोजेक्ट के पास भी शिकार करने पर पूरी तरह से रोक है। सऊदी तट के साथ 20 किलोमीटर के अंदरूनी बफर जोन में भी शिकार करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
नेशनल सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ के अनुसार केवल कानूनी तरीकों से ही शिकार की अनुमति दी जाएगी। शॉटगन, शिकार करने वाले जाल, इलेक्ट्रॉनिक कॉल्स और जानवरों को आकर्षित करने वाले अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से अवैध है। आंतरिक मंत्रालय और पर्यावरण सुरक्षा के लिए बनी स्पेशल फोर्सेज मिलकर इन नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करेंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगी। NCW के सीईओ डॉ. मोहम्मद कुर्बान ने बताया कि यह नया सीजन पिछले पांच सालों के अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके यह तय किया गया है कि कौन सी प्रजातियों का शिकार हो सकता है ताकि वन्यजीवों की संख्या सुरक्षित रहे और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक NCW Website पर जा सकते हैं।