सऊदी अरब में 'Absent' मार्क हुए प्रवासी कामगारों के लिए खुशखबरी, Qiwa प्लेटफॉर्म से अब आसानी से बदल सकेंगे नौकरी

Nura Basta1 October 20262 min read0 viewsSaudi
सऊदी अरब में 'Absent' मार्क हुए प्रवासी कामगारों के लिए खुशखबरी, Qiwa प्लेटफॉर्म से अब आसानी से बदल सकेंगे नौकरी

सऊदी अरब में काम कर रहे प्रवासी कामगारों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) ने Qiwa प्लेटफॉर्म के माध्यम से नौकरी बदलने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब वे प्रवासी कामगार, जिन्हें काम में रुकावट या अनुबंध समाप्त होने के कारण 'Absent' (अनुपस्थित) मार्क कर दिया गया है, वे भी नए नियोक्ता के पास नौकरी ट्रांसफर कर सकेंगे।

किन कामगारों को मिलेगा इस नए नियम का लाभ?

मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करना अनिवार्य है:

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  • 12 महीने का निवास: केवल वे प्रवासी कामगार नए नियोक्ता के पास नौकरी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कम से कम 12 महीने से सऊदी अरब में रह रहे हैं।
  • नया नियोक्ता और शुल्क: नौकरी ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में, पुराने प्रायोजक (Sponsor) पर बकाया वर्क परमिट फीस या अन्य लेवी का भुगतान करने की जिम्मेदारी नए नियोक्ता की होगी। कामगार को इन खर्चों को वहन करने की आवश्यकता नहीं है।

इन मामलों में लागू नहीं होगी यह सुविधा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी के लिए नहीं है। कुछ विशेष स्थितियों में यह प्रक्रिया काम नहीं करेगी:

  • जो प्रवासी कामगार एक वर्ष से कम समय से देश में रह रहे हैं, वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
  • सरकारी कर्मचारी: सरकारी कर्मचारी तब तक Qiwa के माध्यम से नया अनुबंध नहीं कर सकते, जब तक कि उनका क्लीयरेंस पूरा न हो जाए और Masar प्लेटफॉर्म पर उनका पंजीकरण समाप्त न हो जाए।
  • इकामा (Iqama) की स्थिति: यदि किसी कामगार का स्टेटस Absher या Muqeem प्लेटफॉर्म पर 'Absent' या 'Final Exit' दिखा रहा है, तो ट्रांसफर शुरू करने से पहले उन्हें अपनी रेजिडेंसी (Iqama) स्थिति को ठीक करना होगा।

महत्वपूर्ण नियम और सावधानियां

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि Qiwa प्लेटफॉर्म नियोक्ता और कर्मचारी के बीच होने वाले विवादों का निपटारा नहीं करता है। यदि कोई विवाद होता है, तो उसे MHRSD की Amicable Settlement Service या श्रम न्यायालयों के माध्यम से ही सुलझाया जाना चाहिए।

इसके अलावा, नए नियोक्ता के लिए भी कुछ शर्तें हैं। नया नियोक्ता तभी वर्क परमिट प्रोसेस कर पाएगा जब उसका संस्थान लगातार आठ हफ्तों तक Nitaqat के 'रेड ज़ोन' में न रहा हो।

डिजिटल प्रक्रिया और प्रमाणीकरण

सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से डिजिटल हैं और इसके लिए Nafath प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार के कागजी दस्तावेजों (Paper documents) को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ग्रुप मैनेजर अपनी सुविधानुसार User Management सेक्शन के माध्यम से अधिकार भी सौंप सकते हैं।

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