सऊदी अरब ने बदले सोशल इंश्योरेंस और पेंशन नियम, अब रिटायर लोग भी कर सकेंगे काम.

सऊदी अरब सरकार ने देश के सोशल सिक्योरिटी और पेंशन नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिन्हें 28 अगस्त 2026 से लागू कर दिया गया है। इन नए बदलावों का असर वहां काम करने वाले लोगों और कंपनियों पर सीधा पड़ेगा। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सरकार ने श्रम बाजार को और बेहतर बनाने के लिए कई नए नियम जोड़े हैं। इस बारे में अधिक जानकारी HRSD Saudi Arabia की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है।
रिटायरमेंट के बाद दोबारा काम करने का मौका
सऊदी सरकार ने रॉयल डिक्री 416/2026 के तहत एक नया लचीला रिटायरमेंट नियम बनाया है। इसके मुताबिक, जो लोग अपनी रिटायरमेंट की उम्र पूरी कर चुके हैं, वे अब दोबारा लेबर मार्केट में लौट सकते हैं। ऐसे लोग फुल-टाइम जॉब का 33 प्रतिशत से 80 प्रतिशत हिस्से तक काम कर सकते हैं। इसमें कुछ सेल्फ-एम्प्लॉयड यानी खुद का काम करने वाले विकल्प भी शामिल हैं। हालांकि, इस नियम में सिविल सर्विस, आर्म्ड फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से जुड़े लोगों को शामिल नहीं किया गया है, यानी वे इस दायरे से बाहर रहेंगे।
GOSI कंट्रीब्यूशन और पेमेंट से जुड़े नियम
जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस यानी GOSI के नियमों में भी बदलाव किया गया है। सऊदी अरब में अब दो तरह की कंट्रीब्यूशन व्यवस्था काम कर रही है। जो कर्मचारी 3 जुलाई 2024 या उसके बाद नौकरी में आए हैं, उनके लिए कुल योगदान दर को बढ़ाकर 23.5 प्रतिशत कर दिया गया है जो 3 जुलाई 2026 से प्रभावी है। इसमें एम्प्लॉयर यानी मालिक का हिस्सा 12.75 प्रतिशत और कर्मचारी का हिस्सा 10.75 प्रतिशत तय किया गया है। वहीं, जो लोग 3 जुलाई 2024 से पहले रजिस्टर्ड हैं, उनका पुराना कुल योगदान 21.5 प्रतिशत ही रहेगा। इस बारे में पूरी जानकारी Saudi National Portal पर भी उपलब्ध है।
सितंबर 2026 महीने के लिए सोशल सिक्योरिटी पेमेंट 1 सितंबर 2026 को दी जाएगी। हर महीने की 9 तारीख तक इन फायदों के लिए पात्रता की जांच होती है और 27 तारीख तक इसका परिणाम फाइनल कर दिया जाता है। मंत्रालय ने 18 से 40 वर्ष की उम्र के उन 7,300 से ज्यादा लाभार्थियों के पेमेंट को सस्पेंड कर दिया है, जो नौकरी पाने के लिए एक्टिव रूप से कोशिश नहीं कर रहे थे। यह कार्रवाई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के आर्टिकल 17 के पांचवें पैराग्राफ के तहत की गई है, जिसकी पूरी रिपोर्ट HRSD Newsroom पर पब्लिश की गई है।
सानिद प्रोग्राम और वीजा पर नए प्रतिबंध
GOSI द्वारा संचालित Sanid अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोग्राम उन सऊदी नागरिकों को अस्थाई आर्थिक मदद देता है, जिनकी नौकरी बिना उनकी गलती के चली जाती है। इसके लिए मालिक और कर्मचारी दोनों की तरफ से 0.75 प्रतिशत का योगदान दिया जाता है। इसके अलावा, काम के वीजा को लेकर भी नए नियम बनाए गए हैं। जो कंपनियां दो साल से कम समय से चल रही हैं, उन्हें सिर्फ 5 वीजा मिलेंगे। वहीं, जो कंपनियां दो साल से ज्यादा पुरानी हैं, वे अधिकतम 50 वीजा ले सकती हैं, हालांकि इसमें निताकात वर्गीकरण के हिसाब से कुछ छूट भी मिल सकती है।