सऊदी अरब के मानव संसाधन मंत्रालय ने किवा प्लेटफॉर्म पर नौकरी बदलने के नियमों को साफ किया ताकि प्रवासी आसानी से ट्रांसफर करा सकें
सऊदी अरब के मानव संसाधन मंत्रालय ने किवा प्लेटफॉर्म के जरिए नौकरी बदलने के नियमों को साफ किया है। जानें कौन से प्रवासी कर सकते हैं ट्रांसफर।

रियाद: सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने प्रवासियों के लिए नौकरी बदलने यानी एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह कदम देश में चल रहे श्रम सुधारों का हिस्सा है, जिसका मकसद निजी क्षेत्र के लेबर मार्केट में लचीलापन लाना और पुराने स्पॉन्सरशिप के बंधनों को कम करना है।
किवा (Qiwa) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नए नियमों के मुताबिक, अब पात्र प्रवासी कर्मचारी अपने वर्तमान स्पॉन्सर की मंजूरी के बिना ही नए नियोक्ता के पास जा सकते हैं। हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी का सऊदी अरब में प्रवेश की तारीख से कम से कम 12 महीने तक रहना जरूरी है।
नौकरी बदलने की इस प्रक्रिया के लिए 90 दिनों का नोटिस पीरियड देना होगा, या फिर दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति होनी चाहिए। यह पूरी इलेक्ट्रॉनिक सेवा किवा प्लेटफॉर्म के जरिए मुफ्त में उपलब्ध कराई गई है।
प्रक्रिया के तहत नया नियोक्ता सिस्टम के माध्यम से जॉब ऑफर भेजेगा, जिसे कर्मचारी अपने पर्सनल अकाउंट से स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ऑफर स्वीकार होने के बाद सिस्टम रिक्वेस्ट की जांच करेगा और नया वर्क परमिट जारी कर देगा।
ये उपाय सऊदी विजन 2030 के तहत श्रम बाजार के आधुनिकीकरण के प्रयासों का हिस्सा हैं। इसका उद्देश्य भारतीय कार्यबल सहित सभी प्रवासी श्रमिकों की करियर मोबिलिटी और मोलभाव करने की शक्ति को बढ़ाना है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी देश में 12 महीने से कम समय से रह रहे हैं, वे इन नियमों के तहत नौकरी बदलने के पात्र नहीं होंगे। मंत्रालय ने श्रमिकों को सलाह दी है कि वे अपने कॉन्ट्रैक्ट की सावधानी से जांच करें और किवा अकाउंट के जरिए अपनी पात्रता चेक करें।