सऊदी अरब में विदेशी और प्रवासियों के लिए खुला घर खरीदने का रास्ता, नया नियम जारी

सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों और विदेशी नागरिकों के लिए रियल एस्टेट सेक्टर से बड़ी खबर आई है। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF समर्थित रियल एस्टेट डेवलपर ROSHN Group ने देश के प्रमुख शहरों में अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और वहां रह रहे प्रवासियों के लिए आवासीय संपत्तियों की बिक्री शुरू कर दी है। अब रियाद, जेद्दा और मक्का के तय इलाकों में विदेशी नागरिक अपने लिए घर या विला आसानी से खरीद सकते हैं।
किन शहरों और प्रोजेक्ट्स में मिलेगा घर खरीदने का मौका
इस बड़े फैसले के तहत Real Estate General Authority (REGA) द्वारा तय किए गए खास भौगोलिक क्षेत्रों में ही संपत्ति खरीदने की मंजूरी दी गई है। यह कदम जून 2026 के कैबिनेट फैसले के तहत उठाया गया है, जिसमें गैर-सऊदी नागरिकों के लिए प्रॉपर्टी ओनरशिप वाले ज़ोन निर्धारित किए गए थे। ROSHN के अनुसार, देश के बाहर रहने वाले और सऊदी में रह रहे हजारों विदेशी नागरिकों ने पहले ही इन घरों को खरीदने में अपनी भारी दिलचस्पी दिखाई है।
खरीदारी के लिए खोले गए प्रोजेक्ट्स में उत्तरी रियाद का मशहूर SEDRA प्रोजेक्ट शामिल है। इस कम्युनिटी में 3,000 से अधिक डिलीवर हो चुकी यूनिट्स, टाउनहाउस और विला मौजूद हैं। यह इलाका Expo 2030 के स्थल और ROSHN Front के बिल्कुल करीब पड़ता है। इसके अलावा उत्तरी जेद्दा में स्थित ALAROUS कम्युनिटी में भी संपत्तियां बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जो MARAFY वाटरफ्रंट हब के पास स्थित है। वहीं पवित्र शहर मक्का में संपत्ति की खरीदारी को लेकर नियम साफ हैं, वहां नियमों के मुताबिक केवल मुस्लिम व्यक्ति ही प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं।
भारतीय और अन्य एशियाई प्रवासियों को मिलेगा सीधा लाभ
इस फैसले के बाद भारत, पाकिस्तान, मिस्र, बांग्लादेश और फिलीपींस के प्रवासियों के लिए सऊदी अरब में फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी खरीदने की राह आसान हो गई है। वे तय किए गए ज़ोन में पूरी मिल्कियत के साथ मकान ले सकते हैं। इसके साथ ही जो विदेशी निवेशक SAR 4 मिलियन (40 लाख सऊदी रियाल) से ज्यादा का निवेश रियल एस्टेट में करते हैं, वे प्रॉपर्टी से जुड़ी रेजिडेंसी पाने के हकदार भी बन सकते हैं।
जो लोग सऊदी अरब के निवासी नहीं हैं और बाहर से निवेश करना चाहते हैं, उनके पास वैध पहचान पत्र और बैंक से जुड़े दस्तावेज होने जरूरी हैं। संपत्ति की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी लेन-देन का रजिस्ट्रेशन आधिकारिक पोर्टल saudiproperties.rega.gov.sa के माध्यम से करना अनिवार्य किया गया है।
चार साल के भीतर प्रॉपर्टी बेचने पर लगेगा शुल्क
प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक लोगों को यह भी ध्यान रखना होगा कि यह अनुमति पूरे शहर के लिए नहीं है, बल्कि केवल सरकार द्वारा स्वीकृत खास ज़ोन के लिए ही है। नियमों के तहत, यदि कोई खरीदार संपत्ति लेने के 4 साल के भीतर उसे दोबारा बेचता है, तो चुनिंदा स्थानों पर 2% तक का डिस्पोज़ल शुल्क लग सकता है। इसके अलावा जो भी सामान्य ट्रांजैक्शन टैक्स तय हैं, वे भी खरीदार को देने होंगे।
ROSHN ने बताया है कि SEDRA जैसी विकसित कम्युनिटी में स्कूल, रिटेल मार्केट, पार्क और मस्जिद जैसी सभी जरूरी सुविधाएं पहले से तैयार हैं। हालांकि डेवलपर ने यह भी साफ किया है कि खरीदारों को किसी भी सौदे से पहले कानूनी जानकारों या लाइसेंस प्राप्त सलाहकारों से परामर्श जरूर लेना चाहिए और आधिकारिक REGA चैनल से नियमों की तस्दीक कर लेनी चाहिए।