सऊदी अरब में अब बिना सरकारी मंजूरी के सेल्फ-ड्राइविंग गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हटाया जा सकेगा। सरकार ने भविष्य की गाड़ियों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं ताकि सड़क सुरक्षा और तकनीकी मानकों का पालन हो सके। यह जानकारी आधिकारिक गजट Umm al-Qura के जरिए सामने आई है।

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रजिस्ट्रेशन हटाने के लिए लेनी होगी अनुमति

सऊदी अरब के नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति के पास सेल्फ-ड्राइविंग (बिना ड्राइवर वाली) गाड़ी है और वह उसका रजिस्ट्रेशन खत्म करना चाहता है, तो उसे संबंधित सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेनी होगी। यह नियम हाई-टेक गाड़ियों की निगरानी और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए बनाया गया है।

इन सरकारी विभागों की होगी मुख्य भूमिका

सऊदी अरब में इन गाड़ियों के संचालन के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं। SASO (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization) इन गाड़ियों के लिए तकनीकी नियम और सेफ्टी स्टैंडर्ड तय करता है। वहीं TGA (Transport General Authority) सऊदी में इन गाड़ियों के इंटीग्रेशन और पायलट प्रोजेक्ट्स की देखरेख कर रहा है। इसके अलावा General Authority for Roads और Ministry of Interior भी ट्रैफिक नियमों और हाईवे कोड को अपडेट करने का काम कर रहे हैं।

सऊदी में सेल्फ-ड्राइविंग गाड़ियों का विस्तार

सऊदी अरब में ऑटोमेशन को लेकर तेजी से काम हुआ है। अप्रैल 2026 से इन गाड़ियों के लिए एक पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू हो चुका है। अक्टूबर 2025 में रियाद में रोबोटैक्सी सेवाएं शुरू की गई थीं। हाल ही में 30 मार्च 2026 को रियाद के Hayat Mall और Riyadh Gallery के बीच एक नया रूट भी शुरू किया गया है, जिससे आम लोग इन गाड़ियों का अनुभव ले सकें।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.