Saudi Arabia Travel Rules: सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों के लिए सख्त नियम लागू, लगेज और डॉक्यूमेंट्स की होगी कड़ी जांच.

Praggya Singh sabal6 September 20263 min read64 viewsSaudi
Saudi Arabia Travel Rules: सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों के लिए सख्त नियम लागू, लगेज और डॉक्यूमेंट्स की होगी कड़ी जांच.

सऊदी अरब सहित अन्य अरब देशों की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब बेहद सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि विमानन कंपनियों ने सामान और दस्तावेजों के नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। सऊदी उड्डयन नियामक प्राधिकरण द्वारा 27 अगस्त 2026 को जारी किए गए नए निर्देशों के मुताबिक एयरलाइंस को बोर्डिंग पास जारी करने से पहले यात्रियों के दस्तावेजों की बहुत बारीकी से जांच करनी होगी। इस कड़े कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्री अपने गंतव्य या ट्रांजिट देशों के सभी कानूनी नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं ताकि बाद में डिपोर्टेशन या ब्लैकलिस्ट जैसी बड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े।

समान और प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर कड़े निर्देश

सुरक्षा नियमों के तहत विमानों में हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक, जहरीले पदार्थ, कंप्रेस्ड गैस और चाकू या तलवार जैसी तेजधार वाली वस्तुएं ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ की उड़ानों के लिए लिक्विड, जेल और एरोसोल से जुड़े नियम सख्ती से लागू किए जाते हैं। इसके अलावा पावर बैंक को हमेशा हैंड बैगेज में ही रखना अनिवार्य है, जबकि लिथियम बैटरी को चेक-इन बैग में रखना अक्सर मना होता है। लाइटर को तो केबिन और चेक किए गए सामान दोनों में ही पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।

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सऊदी अरब में प्रतिबंधित चीजें और घोषणा नियम

सऊदी अरब में शराब, नशीले पदार्थ, सुअर से बने उत्पाद और अशुद्ध या आपत्तिजनक सामग्री पर जीरो-टॉलिंस की नीति अपनाई जाती है। गैर-इस्लामी धार्मिक चीजें जैसे कि मूर्तियां या धार्मिक किताबों की बड़ी खेप ले जाना मना है, हालांकि व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए केवल एक प्रति ले जाने की आमतौर पर छूट मिलती है। ड्रोन मंगाने के लिए पहले से अनुमति लेनी पड़ती है और प्रोफेशनल फोटोग्राफी के सामान पर भी कुछ पाबंदियां हो सकती हैं। अगर किसी यात्री के पास 60,000 सऊदी रियाल से ज्यादा की नकदी या भारी मात्रा में सोना है तो उसे इसकी जानकारी पहले ही देनी होगी।

मेडिकल और Zamzam Water से जुड़े जरूरी नियम

स्वास्थ्य से जुड़े नियमों में 11 मई 2026 से कड़ाई कर दी गई है। जो लोग उमराह या हज के लिए जा रहे हैं, उन्हें नियंत्रित दवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड ड्रग सिस्टम यानी ECDS के जरिए परमिट लेना जरूरी है। यह अनुमति सिर्फ 30 दिन की यात्रा या ठहरने की अवधि के लिए ही सीमित होती है और इसके आवेदन के लिए डॉक्टर का पर्चा, मेडिकल रिपोर्ट और पैकेजिंग की फोटो देना जरूरी है। इसके विपरीत, जमजम का पानी सिर्फ 5 लीटर तक ही सीमित है जिसे आधिकारिक एयरपोर्ट लेबलिंग के साथ केवल चेक-इन बैग में ले जाया जा सकता है और इसे केबिन बैग में ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

हवाई अड्डों पर सुरक्षा और यात्रियों के लिए सलाह

क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना जैसे बड़े हवाई अड्डों पर आपातकालीन योजनाएं सक्रिय कर दी गई हैं ताकि उड़ान में किसी भी तरह की रुकावट से प्रभावित यात्रियों की मदद की जा सके। यात्रा करने वाले सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि वे रवाना होने से पहले अपनी एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट और स्थानीय दूतावास से संपर्क करके सभी नियमों और जरूरी कागजातों की पूरी जानकारी जरूर हासिल कर लें।

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