Saudi Arabia Rules: सऊदी अरब में वीज़ा और श्रम कानून तोड़ा तो मैनेजर को होगी 1 साल की जेल और भारी जुर्माना.

Aanya22 September 20263 min read9 viewsExpat Issues
Saudi Arabia Rules: सऊदी अरब में वीज़ा और श्रम कानून तोड़ा तो मैनेजर को होगी 1 साल की जेल और भारी जुर्माना.

सऊदी अरब की सरकार ने देश में रहने वाले प्रवासियों और कंपनियों के मालिकों के लिए नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया है। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय की तरफ से यह साफ चेतावनी जारी की गई है कि जो मैनेजर या कंपनियां नियमों का उल्लंघन करके अवैध प्रवासियों को नौकरी पर रखेंगे, उन्हें अब गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नए नियमों के तहत दोषियों को 1 साल तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। यह नया फरमान उन सभी कारोबारियों पर लागू होता है जो अपने स्पॉन्सरशिप से बाहर के या बिना वैध कागजात वाले कामगारों को अपने यहां काम करने की छूट देते हैं। गल्फ देशों में नौकरी की तलाश में जाने वाले भारतीय और अन्य देशों के प्रवासियों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वहां अब बिना पूरे दस्तावेजों के काम करना कितना खतरनाक हो गया है।

कंपनियों और व्यक्तिगत नियोक्ताओं पर भारी जुर्माना

गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार जो कंपनियां नियमों को तोड़ेगी उन पर प्रति उल्लंघन के हिसाब से SR100,000 तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा ऐसी कंपनियों को 5 साल के लिए नई भर्ती पर बैन का सामना करना पड़ सकता है और स्थानीय अखबारों में उनके नाम भी छापे जाएंगे जिसका खर्च खुद उसी कंपनी को उठाना होगा। यदि कोई विदेशी मैनेजर इस मामले में दोषी पाया जाता है, तो सजा पूरी होने के बाद उसे तुरंत सऊदी अरब से डिपोर्ट यानी देश निकाला दे दिया जाएगा। जो व्यक्तिगत नियोक्ता अपने स्पॉन्सर किए गए कामगारों को तय नियमों के बाहर काम करने की अनुमति देते हैं, उन्हें भी SR100,000 तक का जुर्माना, 6 महीने तक की जेल और 5 साल का रिक्रूटमेंट बैन झेलना पड़ेगा।

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बॉर्डर पार कराने और शरण देने वालों के खिलाफ और भी कड़े कदम

सऊदी सरकार ने उन लोगों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है जो अवैध घुसपैठियों की मदद करते हैं। जो लोग अवैध रूप से बॉर्डर पार कराने, ट्रांसपोर्ट करने, शरण देने या किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन करने वालों की सहायता करते हैं, उन्हें 15 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों पर SR1 मिलियन तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और उनके उपयोग किए गए वाहन या संपत्ति को भी सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है। सरकार की यह सख्ती भारत से या अन्य देशों से आने वाले उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जो गैर-कानूनी रास्तों से देश में घुसने या रहने की कोशिश करते हैं।

सघन अभियानों में हजारों लोग गिरफ्तार

मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीर है। हाल ही में 10 सितंबर से 16 सितंबर 2026 के बीच पूरे देश में चलाए गए अभियानों के दौरान कुल 14,782 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 7,438 रेजिडेंसी कानून तोड़ने वाले, 3,782 बॉर्डर सुरक्षा का उल्लंघन करने वाले और 3,562 श्रम कानून तोड़ने वाले लोग शामिल थे। उसी अवधि के दौरान 12,635 विदेशी नागरिकों को उनके देशों में वापस भेजा गया और अवैध प्रवासियों को ट्रांसपोर्ट करने, शरण देने या नौकरी पर रखने के आरोप में 23 सऊदी नागरिकों को भी हिरासत में लिया गया। इस समय कुल 31,075 विदेशी नागरिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। गृह मंत्रालय ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। रियाद, मक्का, मदीना और पूर्वी प्रांत के लोग आपातकालीन स्थिति में 911 पर कॉल कर सकते हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों के लोग 999 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पूरी जानकारी के बारे में अधिक अपडेट के लिए आप Gulfhindi पर विजिट कर सकते हैं।

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