Saudi Arabia Rules: सऊदी अरब में बिना अनुमति काम कराना पड़ेगा भारी, 1 लाख रियाल जुर्माना और जेल.

Sushma Kumari9 September 20263 min read35 viewsSaudi
Saudi Arabia Rules: सऊदी अरब में बिना अनुमति काम कराना पड़ेगा भारी, 1 लाख रियाल जुर्माना और जेल.

सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने निवास, श्रम और सीमा सुरक्षा नियमों को लेकर एक बेहद सख्त चेतावनी जारी की है। इस नए आदेश के मुताबिक, आगामी 9 सितंबर 2026 से अगर कोई व्यक्तिगत नियोक्ता अपने स्पॉन्सरशिप वाले वर्कर को किसी अन्य पार्टी के लिए काम करने की अनुमति देता है, या फिर उसे स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट देता है, तो उसे गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना होगा। इस तरह के उल्लंघन पर सरकार की तरफ से अधिकतम 100,000 सऊदी रियाल का भारी जुर्माना, छह महीने तक की जेल और पांच साल के लिए नए वर्कर की भर्ती पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का कड़ा प्रावधान किया गया है।

कड़े नियमों से प्रवासियों की बढ़ी मुश्किलें

यह महत्वपूर्ण निर्देश 7 सितंबर को आधिकारिक मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया गया था, जिसकी जानकारी Saudi Gazette, Gulf News और अन्य प्रमुख मीडिया आउटलेट्स द्वारा भी दी गई थी। मंत्रालय ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि स्पॉन्सर और वर्कर के बीच का संबंध पूरी तरह से कानूनी पंजीकरण प्रक्रियाओं के नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। अनौपचारिक समझौते, मौखिक सहमति या फिर किसी भी तरह का कैश लेनदेन कानूनी रोजगार की स्थिति नहीं मानी जाएगी और इसे पूरी तरह अवैध माना जाएगा।

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मौजूदा समय में सऊदी अरब में लगभग 2.74 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं, जिसके कारण भारतीय समुदाय वहां के सबसे बड़े प्रवासी समूहों में से एक माना जाता है। यह चेतावनी उन सभी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत अधिक मायने रखती है जो घरेलू काम, ड्राइविंग, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन सपोर्ट, घरेलू सेवाओं और छोटे व्यवसायिक सहायता क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय, लेबर लॉ के आर्टिकल 39 के तहत यह साफ करता है कि न तो स्पॉन्सर और न ही वर्कर बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी अनुमति के अपनी नौकरी या काम में बदलाव कर सकते हैं।

मक्का, मदीना और रियाद में ऐसे करें शिकायत

वहां के स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों ने आम जनता से यह अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के निवास, श्रम और सीमा सुरक्षा से जुड़े उल्लंघनों की तुरंत रिपोर्ट करें। इसके लिए मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के लोग आपातकालीन नंबर 911 पर कॉल कर सकते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों के लोग इसके लिए 999 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। काम करने वाले सभी वर्करों को यह सलाह दी जाती है कि वे एजेंटों या स्पॉन्सरों के किसी भी झूठे वादे पर भरोसा करने के बजाय अपनी आधिकारिक नौकरी की लोकेशन, अपने रोजगार अनुबंध और अपने इक़ामा की स्थिति की खुद अच्छी तरह जांच कर लें।

जो लोग भी बिना अनुमति के काम करने के दबाव का सामना कर रहे हैं, जिनके दस्तावेज रोक लिए गए हैं, या फिर जो किसी भी तरह के वेतन विवाद से जूझ रहे हैं, उनकी सहायता के लिए रियाद स्थित भारतीय दूतावास लगातार मदद मुहैया करा रहा है। भारतीय नागरिक इसके लिए प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र यानी PBSK की चौबीसों घंटे यानी 24x7 उपलब्ध रहने वाली टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 800 247 1234 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा रियाद स्थित दूतावास के आपातकालीन नंबर 00-966-11-4884697 पर भी फोन किया जा सकता है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 800 244 0003 के जरिए सहायता प्रदान की जा रही है ताकि किसी भी भारतीय को परेशानी न हो।

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