सऊदी-बहरीन टैक्सी सर्विस पर नया नियम लागू, किंग फहद कॉजवे से जाने वालों के लिए बड़े बदलाव.

सऊदी अरब और बहरीन के बीच किंग फहद कॉजवे के रास्ते आने-जाने वाले यात्रियों के लिए टैक्सी सर्विस के नए नियम साफ कर दिए गए हैं। सऊदी परिवहन सामान्य प्राधिकरण यानी TGA ने 13 सितंबर 2026 को इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके बाद सभी ड्राइवरों और यात्रियों को इन नियमों का पालन करना होगा। हालांकि दोनों देशों के बीच लाइसेंस प्राप्त टैक्सी सेवाएं पहले ही 6 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी थीं, लेकिन अब अधिकारियों ने यात्रा से जुड़े कागजात और गाड़ियों को लेकर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है।
सऊदी गाड़ियों के लिए कड़े निर्देश
सऊदी अरब के ड्राइवरों के पास वैध ऑपरेटिंग लाइसेंस होना बेहद जरूरी है और उन्हें केवल अधिकृत ट्रांसपोर्ट ब्रोकरों के जरिए ही बुकिंग लेनी होगी। TGA के नियमों के मुताबिक, ऑपरेटरों को सफर शुरू करने से पहले यात्रियों की सूची यानी पैसेंजर मैनिफेस्ट जमा करना होगा। इसके अलावा ड्राइवर और यात्रियों की पहचान की पूरी जांच करनी होगी और शोमूज जैसे सुरक्षा सिस्टम के साथ डेटा जोड़ना अनिवार्य किया गया है। यात्रा शुरू होने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच की जाती है और किराया भी तय किए गए रेट के हिसाब से ही वसूला जाता है। सबसे खास बात यह है कि सऊदी टैक्सियों को अभी बहरीन से वापसी में सवारी उठाने की अनुमति नहीं दी गई है और न ही वे बहरीन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह की लोकल सवारी ढो सकती हैं।
बहरीनी टैक्सियों के लिए नियम और व्हाट्सएप नंबर
दूसरी तरफ बहरीन की टैक्सियों के लिए एक अलग नियम बनाया गया है, जिसके तहत उन्हें किंग फहद कॉजवे के जरिए सवारी ले जाने के लिए एक खास अस्थायी ऑपरेटिंग कार्ड बनवाना पड़ता है। इसके लिए ऑपरेटरों को मंत्रालय के तय किए गए व्हाट्सएप नंबर 17337822 पर गाड़ी की पूरी जानकारी, संपर्क नंबर और ड्राइवर के कागजात भेजने होते हैं। इस सेवा में चलने वाली गाड़ियां तकनीकी रूप से बिल्कुल फिट होनी चाहिए और उनकी उम्र 5 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
भारतीय प्रवासियों और अन्य यात्रियों के लिए जरूरी जानकारी
यदि आप भारत से हैं या किसी अन्य देश के प्रवासी हैं, तो यह टैक्सी सर्विस आपको बहरीन या सऊदी में प्रवेश करने का कोई ऑटोमैटिक अधिकार नहीं देती है। सफर करने वाले हर व्यक्ति के पास अपना असली पासपोर्ट, रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट और वैध वीजा या ई-वीजा होना जरूरी है। यात्रा करने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपकी टैक्सी कॉजवे से पार जाने के लिए अधिकृत है या नहीं, क्योंकि आम राइड-हॉइलिंग ऐप्स इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि उनकी गाड़ियां कॉजवे के लिए पास हैं। यदि किसी यात्री को बहरीन की टैक्सी से कोई शिकायत है, तो वह मंत्रालय के नंबर +973 17337823 पर संपर्क कर सकता है, बशर्ते उसके पास टैक्सी की प्लेट नंबर, तारीख, समय और सही जगह की जानकारी मौजूद हो। बहरीन मंत्रालय परिवहन और दूरसंचार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस बारे में और अधिक जानकारी ली जा सकती है।