सऊदी अरब में स्थानीय लकड़ी और कोयला बेचने पर रोक, 10,000 रियाल तक का जुर्माना
सऊदी नेशनल सेंटर ने स्थानीय लकड़ी और कोयले की बिक्री, परिवहन और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया है। उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा।

रियाद: सर्दियों के मौसम और कैंपिंग के समय को देखते हुए सऊदी अरब के नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन कवर एंड कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन ने स्थानीय स्तर पर मिलने वाली लकड़ी और कोयले की बिक्री, परिवहन, भंडारण या प्रचार करने के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। यह कदम किंगडम की पर्यावरणीय संपत्तियों की रक्षा करने और विजन 2030 के लक्ष्यों के अनुरूप भूमि के क्षरण को रोकने के लिए उठाया गया है।
लकड़ी की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कार्यकारी नियमों के तहत भारी वित्तीय दंड का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लकड़ी या कोयला बेचने, परिवहन करने या स्टोर करने वालों पर 5,000 रियाल प्रति क्यूबिक मीटर (या उसके किसी हिस्से) का जुर्माना लगाया जाएगा।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए नियम और भी सख्त हैं। यदि कोई रेस्टोरेंट, किचन या बेकरी स्थानीय लकड़ी या कोयले का उपयोग करते हुए पाई जाती है, तो उन पर 10,000 रियाल प्रति क्यूबिक मीटर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आयातित उत्पादों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। बिना लाइसेंस के आयातित लकड़ी या कोयले की बिक्री, परिवहन या भंडारण करने वालों को पहले चेतावनी दी जाएगी, जिसके बाद 2,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। इसी तरह, पेड़ों की कटाई या छंटाई के कचरे से बनी लकड़ी के मामले में भी चेतावनी के बाद 2,000 रियाल का जुर्माना देना होगा।
नेशनल सेंटर ने बताया कि वह सुरक्षा और नियामक अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि पूरे किंगडम में गहन, रैंडम और समय-समय पर निरीक्षण दौरों का आयोजन किया जा सके। इन निरीक्षणों के दायरे में रिटेल मार्केट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं, साथ ही जनता से मिलने वाली रिपोर्ट पर भी कार्रवाई की जाएगी।
स्पेशल एनवायरनमेंटल सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार नियमों के उल्लंघन की निगरानी कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक, स्थानीय लकड़ी के अनधिकृत परिवहन के लिए जुर्माना संबंधित अधिकारियों के आकलन के आधार पर 16,000 रियाल प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच सकता है।
केंद्र ने उन लोगों से अपील की है जो आयातित लकड़ी या कोयले का व्यापार करना चाहते हैं कि वे पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संगठन के आधिकारिक डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आवश्यक परमिट प्राप्त करें।