सऊदी अरब में नाई दुकानों के लिए स्वास्थ्य नियम हुए सख्त, बिना परमिट घर जाकर बाल काटना अब पड़ेगा महंगा

रियाद: सऊदी अरब के नगर पालिका और आवास मंत्रालय ने देशभर की पुरुषों की नाई दुकानों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के कड़े नियम लागू किए हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब हर नाई के पास वैध स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। साथ ही सेवाओं के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों का सख्ती से पालन करना होगा।
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, दोबारा इस्तेमाल होने वाले औजारों को हर ग्राहक के बाद अच्छी तरह साफ और स्टरलाइज करना जरूरी है। ब्लेड जैसी सिंगल-यूज़ चीजों को इस्तेमाल के तुरंत बाद फेंकना होगा। सभी दुकानों में कम से कम एक स्टरलाइजेशन डिवाइस रखना और सर्विस एरिया को साफ रखना अनिवार्य कर दिया गया है।
मंत्रालय ने अब लाइसेंस वाली दुकान के बाहर ग्राहकों के घरों पर जाकर सेवा देने पर रोक लगा दी है। अगर कोई नाई होम सर्विस देना चाहता है, तो उसे 'बलदी' प्लेटफॉर्म के जरिए विशेष परमिट लेना होगा। बिना परमिट के घर जाकर बाल काटने वाली सेवाओं पर अब जुर्माना लगाया जा सकता है।
इस फैसले का असर रियाद, जेद्दा और दम्माम जैसे शहरों में रहने वाले बड़ी संख्या में प्रवासियों और निवासियों पर पड़ेगा, जो अक्सर व्हाट्सएप या मोबाइल ऐप के जरिए होम सर्विस बुक करते हैं। सऊदी गजट और अन्य स्थानीय मीडिया के मुताबिक, इस पहल का मकसद सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।