सऊदी अरब: सीमा उल्लंघनकारियों की मदद पर 15 साल तक की जेल

सऊदी अरब: सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन में मदद करने वालों के लिए सख़्त चेतावनी जारी की है। सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को जारी एक जागरूकता संदेश में मंत्रालय ने साफ़ किया कि ऐसे कामों को गंभीर अपराध माना जाएगा और इसे भरोसे और सम्मान के साथ बड़ा विश्वासघात समझा जाएगा।
मंत्रालय के अनुसार, जो लोग उल्लंघनकारियों को देश में घुसाने में मदद करेंगे, उन्हें वाहन मुहैया कराएंगे या उन्हें ठिकाना देंगे, उन पर दोष सिद्ध होने पर 15 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 10 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सज़ा और जुर्माने के अलावा अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि उल्लंघनकारियों को ढोने में इस्तेमाल हुए वाहन और उन्हें छिपाने में काम आई संपत्तियां ज़ब्त कर ली जाएंगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि दोषियों के नाम सार्वजनिक किए जा सकते हैं।
जनता से सतर्क रहने की अपील
सरकार ने आम लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी देने का आग्रह किया है। मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में 911 पर कॉल किया जा सकता है, जबकि देश के बाक़ी इलाक़ों में 999 और 996 नंबरों पर सूचना दी जा सकती है।
यह सख़्ती उस बड़े अभियान का हिस्सा है जो निवास, श्रम और सीमा सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन के ख़िलाफ