सऊदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, नौकरी बदलने पर भी नहीं डूबेगा एंड-ऑफ-सर्विस और छुट्टी का पैसा।

Nura Basta25 September 20261 min read1 viewSaudi
सऊदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, नौकरी बदलने पर भी नहीं डूबेगा एंड-ऑफ-सर्विस और छुट्टी का पैसा।

सऊदी अरब की कैबिनेट ने कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर एक बहुत ही जरूरी नियम पास किया है। इस नए नियम के तहत अब नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों की सेवा यानी सर्विस को लगातार जारी माना जाएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि जब कोई कर्मचारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, तो उसके पुराने काम के साल और महीने बीच में टूटेंगे नहीं। यह नियम खास तौर पर एंड-ऑफ-सर्विस यानी ग्रेच्युटी और बची हुई छुट्टियों का हिसाब लगाने के लिए बनाया गया है, जिससे काम करने वाले लोगों को उनका पूरा हक मिल सके।

पुरानी और नई कंपनी की तय होगी जिम्मेदारी

इस नए आदेश के मुताबिक, कर्मचारी ने जिस पुरानी कंपनी या विभाग में पहले काम किया है, वह संस्था उसके द्वारा बिताए गए समय के हिसाब से ग्रेच्युटी और छुट्टी का पैसा उठाएगी। यह रकम कर्मचारी की आखिर में मिलने वाली सैलरी के आधार पर तय की जाएगी। वहीं, ट्रांसफर के बाद नई कंपनी या विभाग में काम करने के दौरान का खर्च नई संस्था उठाएगी। इसका हिसाब भी कर्मचारी की आखिरी सैलरी के आधार पर ही किया जाएगा।

कैसे लागू होगा यह नया नियम

सऊदी सरकार के इस नियम को लागू करने के लिए नेशनल सेंटर फॉर प्राइवेटाइजेशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक खास तरीका तैयार करेगा। इस मैकेनिज्म को बनाने में वित्त मंत्रालय और मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय की पूरी मदद ली जाएगी। सरकार का यह कदम वहां काम करने वाले सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है, ताकि नौकरी बदलने पर किसी भी कर्मचारी का नुकसान न हो और उन्हें उनका सही पैसा समय पर मिल सके।

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